
दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । सोमवार को जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट ने नाबालिग से दुराचार के प्रयास मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए सबूतों व गवाहों के बयान को मद्देनजर रखते हुए आरोपित रामकेशन पुत्र भूरा लोधी निवासी ग्राम औरेई थाना थरियांव को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठिन कारवास समेत 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। आरोपित को सजा सुनाए जाते ही अदालत में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे अपनी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
आरोपित के जेल जाते ही उसके स्वजनों के चेहरों में मायूसी छा गई। जबकि वादी पक्ष के लोगो मे न्याय पाने की खुशी छलक उठी। जिन्होंने आरोपित के खिलाफ जिरह बहस गवाहों के बयान व सबूत पेश करने वाले शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार सिंह समेत जज व पुलिस टीम की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया है।
आरोपित ने अपने गांव ही एक नाबालिग बच्ची को वर्ष 2017 में टॉफी के बहाने सुनसान स्थान में ले जाकर हैवानियत व हवस का गंदा खेल खेलने का प्रयास किया था लेकिन बच्ची की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हो गया था। पीड़िता के स्वजनों की दी गई लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था।