दैनिक भास्कर ब्यूरो
फ़तेहपुर । शुक्रवार को जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी० कोर्ट ने हत्या के एक मामले पर अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए एक महिला समेत दो लोगो उमा देवी पत्नी स्व० सिंकू लोधी पुत्री महावीर निषाद व राजकुमार पासवान पुत्र भूरे उर्फ रामसरन निवासीगण अकबर खेड़ा थाना औंग को आजीवन कारावास समेत 11000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियुक्तो ने वर्ष 2022 में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दिया था। म्रतक के स्वजनों की दी गई लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दोनों जेल जाने के कुछ माह बाद जमानत पर रिहा हो गये थे लेकिन मुकद्दमा अदालत में विचाराधीन था। अभियुक्तो के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता शिवगोपाल ने गवाहों के बयान सबूत व दलीलें पेश की।