बरेली : दहेज हत्या में पति और सास-ससुर को सात साल की सजा

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

बरेली। दहेज हत्या के मामले में पति, सास व ससुर को दोषी पाया गया है। अदालत ने सभी को सात – सात साल कैद की सजा सुनाई है। सजा के आदेश अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल कययूम ने किया।

यह घटना थाना प्रेमनगर की है जिसकी रिपोर्ट मृतका के भाई शानू कश्यप ने दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा कि उसने अपनी बहन नेहा की शादी साल 2016 में चंद्र पुरी प्रेमनगर के रहने वाले गोपाल के साथ की थी। शादी में उसने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था, लेकिन उसके ससुराल वाले दिए गए दान दहेज से खुश नहीं थे। 27 जून 18 को खबर मिली कि उसकी बहन ने फांसी लगा ली।

इस सूचना पर जब वह अपने परिजनों के साथ अपनी बहन की ससुराल पहुंचा तो देखा कि बहन नेहा फांसी पर लटकी हुई थी। उसकी बहन की हत्या उसके पति गोपाल , सास लक्ष्मी ,ससुर हरिओम व नंद आरती ने दहेज की खातिर की ।अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद अभियुक्तगण गोपाल , हरिओम व लक्ष्मी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया।

अभियोजन की ओर से सरकारी वकील हेमेंद्र गंगवार ने कुल आठ गवाह पेश किए। कोर्ट ने पति गोपाल , सास लक्ष्मी व ससुर हरिओम को को दोषी ठहराते हुए सभी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा सभी पर 15-15 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।

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