सीतापुर : विशेष न्यायाधीश को परिवार सहित जान से मारने की धमकी देने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार

  • एससी/एसटी कोर्ट के जज को पत्र भेज कर दी थी 28 नवंबर को धमकी
  • दूसरी अदालत में मुकदमा ट्रांसफर ना किए जाने पर दी थी थी धमकी
  • सीसीटीवी फुटेज के जरिए पकड़े गए आरोपी

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

सीतापुर। एससी/एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रामविलास सिंह को पत्र के जरिए परिवार समेत जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी के निर्देश के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्रीप्रकाश कुमार के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर सुशील कुमार के नेतृत्व में संदर्भित प्रकरण में 02 दिसंबर 23 को दो अभियुक्तों कृष्ण कुमार दुबे पुत्र स्व.शिवशंकर दुबे नि.परसंदा थाना मछरेहटा सीतापुर तथा रामकुमार शर्मा पुत्र बांकेलाल शर्मा नि.बिद्धीपुर कलां थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी को वैदेही वाटिका के पास से गिरफ्तार किया गया। इसका खुलासा आज पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र द्वारा पुलिस लाइन म्रें प्रेसवार्ता के दौरान किया गया।

क्या है पूरा मामला –

प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक एसपी ने बताया कि थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु.अ.सं. 718/23 में प्राप्त साक्ष्यों व तथ्यो व गिरफ्तार अभियुक्तो से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि 28 नवंबर 23 को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट जनपद सीतापुर को जरिये डाक एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें मु.अ.सं. 251/16 धारा 302/307/447/504/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में नामित अभियुक्त कृष्ण कुमार दुबे पुत्र स्व.शिवशंकर दुबे नि.परसदा थाना मछरेहटा सीतापुर द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर वादी मुकदमा भोले पासी पुत्र मुन्नीलाल पासी नि. परसदा थाना मछरेहटा सीतापुर की तत्कालीन प्रधान पत्नी श्रीमती मालती की हत्या किये जाने के संबंध में प्रचलित मुकदमा उपरोक्त में गलत तरीके से गवाही व विचारण करने का आरोप लगाते हुए न्यायाधीश रामविलास सिंह व उनके परिवारीजन को जान से मारने की धमकी देने के संबंध में प्रेषित किया गया।

इस संबंध में 28 नवंबर 23 को थाना कोतवाली नगर पर मु.अ.सं. 718/23 धारा 332/353/506 भादवि बनाम अभियुक्त कृष्ण कुमार दुबे उपरोक्त पंजीकृत करते हुए विवेचना उच्चाधिकारीगण के निकट पर्यवेक्षण में निरीक्षक अपराध कृष्ण बली सिंह द्वारा प्रारंभ की गयीफ। पूछताछ में अभियुक्त कृष्ण कुमार दुबे ने बताया कि पूर्व से ही मु.अ.सं. 251/16 उपरोक्त में जबसे आरोप तय हुआ है तभी से ही लगातार वादी मुकदमा भोले पासी पुत्र मुन्नेलाल पासी नि. परसदा थाना मछरेहटा सीतापुर का बयान किसी न किसी बहाने से टाला जाता रहा। जिसका 16 अक्टूबर 23 में जाकर चीफ हो सका है।

24 नवंबर 23 को उक्त मुकदमें में न्यायालय द्वारा जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया है। अभियुक्त कृष्ण कुमार दुबे उपरोक्त द्वारा उक्त मुकदमें (मु.अ.सं. 251/16 उपरोक्त) में 31 अक्टूबर 23 को न्यायायलय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र जिला जज को दिया गया था जिसमें न्यायालय विशेष न्यायाधीश के ऊपर आरोप लगाते हुए उक्त मुकदमें को किसी अन्यत्र कोर्ट में ट्रांसफर करने अथवा न किये जाने की स्थिति में उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किये जाने की धमकी देते हुए प्रेषित किया गया।

डाकखाना का सीसीटीवी फुटेज निकालने पर खुला राज –

उल्लेखनीय है कि जरिये डाक प्राप्त पत्र का विश्लेषण करने से व संबंधित डाकखाने से विवरण प्राप्त करने पर समय/सीसीटीवी फुटेज व कॉल डिटेल से एक अन्य अभियुक्त रामकुमार शर्मा पुत्र बांकेलाल शर्मा नि.बिद्धीपुर कलां थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी के द्वारा षडयंत्र कर अभियुक्त कृष्णकुमार दुबे उपरोक्त के साथ मिलकर स्वयं हस्ताक्षर कर धमकी भरा पत्र प्रेषित किया जाना प्रमाणित हुआ है।

मुकदमा उपरोक्त में दोनो अभियुक्तो की संलिप्तता के आधार पर कृष्ण कुमार दुबे उपरोक्त तथा रामकुमार शर्मा उपरोक्त का रिमांड प्राप्त किया जा रहा है। न्यायाधीश रामविलास सिंह व उनके परिवार की सुरक्षा के दृष्टिगत 24 घंटे सशस्त्र आरक्षी की ड्यूटी लगायी गयी है। अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया जा रहा है।

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