INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज (बुधवार) जमानत को लेकर दायर की गई याचिका पर फैसला सुनाया। चिदंबरम पर यह मामला ईडी से जुड़ा है, जिसमें उन्हें जमानत मिली है। इससे पहले ही उन्हें सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है। चिदंबरम 106 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड और शर्तों के साथ चिदंबरम को जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि वो केस पर सार्वजनिक बयान या इंटरव्यू न दें। साथ ही बिना परमिशन के यात्रा न करें।
Supreme Court grants bail to former Finance Minister & Congress leader P Chidambaram in INX Media money laundering case, registered by the Enforcement Directorate (ED). pic.twitter.com/m2yWKFNOlT
— ANI (@ANI) December 4, 2019
चिदंबरम ने इस मामले में आए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने दो लाख के बॉन्ड के साथ जमानत दी है।
Supreme Court directs P Chidambaram to furnish a bail bond of Rs 2 lakhs along with 2 sureties of the same amount. SC also says Chidambaram can not travel abroad without the Court's permission. https://t.co/JTs5nGBpJd
— ANI (@ANI) December 4, 2019
कार्ति चिदंबरम का ट्वीट
Phew. At last after 106 days 🙂
— Karti P Chidambaram (@KartiPC) December 4, 2019
- चिदंबरम की जमानत पर कांग्रेस का ट्वीट
चिदंबरम ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 15 नवंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. कांग्रेस के इस 74 वर्षीय नेता की जमानत अपील पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया था कि पूर्व वित्त मंत्री हिरासत में होने के बावजूद महत्वपूर्ण गवाहों पर अपना ‘प्रभाव’ रखते हैं जबकि पूर्व वित्त मंत्री का कहना था कि जांच एजेन्सी इस तरह के निराधार आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा और करियर ‘बर्बाद’ नहीं कर सकती है