बस्ती।जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना के निर्देशानुसार अपर जिला जज प्रथम शिव चंद एवं अपर जिला जज/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रजनीश कुमार मिश्र ने जनपद कारागार बस्ती का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाकशाला, लीगल एड क्लीनिक, महिला बैरक, जेल चिकित्सालय, जुवेनाइल सेल का मुआयना किया। उन्होने बताया कि दोष सिद्ध बन्दी, जो अपनी सजा काट चुके हैं परन्तु अर्थदण्ड जमा न कर पाने के कारण निरूद्ध है। ऐसे बन्दियों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रयास से जेल से रिहा किया जा सकता है।
इस सम्बन्ध में उन्होने बन्दियों को बताया कि एक सिद्ध दोष बन्दी, जो ऐसे ही कारणों से सजा काट रहा था, उसका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट करने पर, जिलाधिकारी के आदेशानुसार, सम्बन्धित न्यायालय में, अर्थदण्ड जमा कर रिहा किया गया है। उन्होने ऐसे बन्दी जो अपराध के समय किशोर थे, उनसे प्रार्थना पत्र लेकर अधीक्षक जिला कारागार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करने हेतु निर्देशित किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होने साफ-सफाई उत्तम पाया तथा भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु निर्देशित किया है। बन्दियों से पुछताछ के दौरान उन्होने बताया कि ऐसे बन्दी जिनके पास अधिवक्ता नहीं है, को निःशुल्क विधिक सहायता के तहत अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होने ऐसे बन्दी जिनकी जमानत हो चुकी है परन्तु गरीबी व अन्य कारणों से जमानतदार दाखिल नहीं कर पा रहे, ऐसे बन्दियों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती को भेजने हेतु निर्देशित किया। ऐसे बन्दी जो जेल अपील दाखिल करना चाहते हैं, उनका भी विवरण भेजने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होने समयपूर्ण रिहाई हेतु जितने बन्दी पात्र है, उनकी भी सूची तलब की है।