बिहार में नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है दरअसल हाईकोर्ट ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फ़ैसले को रद्द कर दिया है SC, ST, EBC और OBC को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 65% आरक्षण देने के कानून को खत्म कर दिया है। इस मामले में गौरव कुमार व अन्य के दायर याचिका में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की.
हाई कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला 11 मार्च 2024 को सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया. चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ गौरव कुमार व अन्य याचिकाओं पर लंबी बहस हुई थी ससे पहले हुई सुनवाई में, महाधिवक्ता पी.के.शाही ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा था कि आरक्षण का यह फैसला इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण लिया गया था।