कंगना रनौत की ‘इमरजेंसी’ को बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रमाणित करने से किया इनकार

कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ को बड़ा झटका देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को फिल्म के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से प्रमाणन देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने कहा कि वे कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पहले ही सेंसर बोर्ड को आदेश दिया है

कि वह फिल्म को प्रमाणित करने से पहले आपत्तियों पर विचार करे। पीठ ने कहा, “मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीबीएफसी को निर्देश दिया है। अगर हम आज कोई राहत देते हैं तो यह सीधे तौर पर उस आदेश का उल्लंघन होगा। अगर हम आज कोई आदेश पारित करते हैं तो हम सीबीएफसी से उच्च न्यायालय के एक और आदेश का उल्लंघन करने के लिए कहेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। न्यायिक मर्यादा हमसे यही मांग करती है।”

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सेंसर बोर्ड से कहा कि वह फिल्म के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों पर विचार करे और फिर 18 सितंबर तक इसे प्रमाणित करे।

इसमें कहा गया है, “हम जानते हैं कि पीछे कुछ और चल रहा है। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। सीबीएफसी आपत्तियों पर विचार करेगा और 18 सितंबर तक निर्णय लेगा।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें