कोलकाता रेप-मर्डर: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा-डॉक्टर कल शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटे, नहीं तो…

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कोलकाता के आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए टिप्पणी की कि कर्तव्य की कीमत पर विरोध प्रदर्शन जारी नहीं रह सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि यदि प्रदर्शनकारी डॉक्टर काम पर नहीं लौटते हैं तो वह पश्चिम बंगाल सरकार को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से नहीं रोक सकता। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर डॉक्टर कल शाम 5 बजे तक काम पर लौट आते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा, “हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि डॉक्टर काम पर लौटें और हम उन्हें सुरक्षा देंगे… लेकिन उन्हें काम पर लौटना होगा। जब हमने कहा कि डॉक्टरों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी… श्री (कपिल) सिब्बल ने कहा कि दंडात्मक तबादलों सहित कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।” जब डॉक्टरों के वकील ने कहा कि उन्हें तीन दिन का समय चाहिए, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह पहले ही उन्हें दो दिन दे रहे हैं। बार एंड बेंच के अनुसार, उन्होंने कहा, “यदि डॉक्टर कल शाम 5 बजे या उससे पहले ड्यूटी पर रिपोर्ट करते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित सभी शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा।

हालांकि, यदि वे लगातार काम से अनुपस्थित रहते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है और वे उस समुदाय की सामान्य चिंताओं से अनभिज्ञ नहीं हो सकते, जिनकी सेवा करने का उनका उद्देश्य है।”उन्होंने यह भी कहा कि पश्चि

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