इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में बेंगलुरु कोर्ट ने निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR का दिया आदेश

बेंगलुरु की एक अदालत ने तिलक नगर पुलिस को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। उन पर अब बंद हो चुके चुनावी बॉन्ड के जरिए धन उगाही में शामिल होने का आरोप है। यह फैसला जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के आदर्श अय्यर द्वारा जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दायर याचिका से उपजा है।

अदालत के फ़ैसले के जवाब में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सीतारमण के इस्तीफ़े की मांग की और विपक्षी भाजपा की आलोचना की कि उसने “घोटाले” में उनकी कथित भूमिका के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर निष्पक्ष जांच होनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में लिखा, “कल मैसूर जिला प्रगति समीक्षा बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए। जनप्रतिनिधियों की अदालत ने चुनावी बॉन्ड घोटाले के संबंध में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है।

कर्नाटक भाजपा के नेता उनके इस्तीफे के लिए विरोध और मार्च कब करेंगे? अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच होती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना होगा। कुमारस्वामी, जो जमानत पर हैं, उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए।

” कुमारस्वामी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सिद्धारमैया के इस्तीफों की मांग पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या चुनावी बॉन्ड का पैसा सीतारमण के “व्यक्तिगत खाते” में चला गया है। उन्होंने उनके इस्तीफों के पीछे के तर्क को चुनौती देते हुए कहा, “मुख्यमंत्री मेरा और निर्मला सीतारमण का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं? हां, कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने को कहा था लेकिन क्या चुनावी बॉन्ड का पैसा उनके व्यक्तिगत खाते में गया? उन्हें क्यों इस्तीफ़ा देना चाहिए और मुझे क्यों इस्तीफ़ा देना चाहिए?”

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