शाहजहांपुर: हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ एक लाख 92 हजार का जुर्माना 

शाहजहांपुर/ मदनापुर थाना क्षेत्र के करोंदा निवासी देवेश (14) की 26 दिसम्बर 2017 को गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। मामले में एडीजे फर्स्ट अपर एवं सत्र न्यायालय प्रथम ने मामले की सुनवाई पूरी कर शुक्रवार को निर्णय सुनाया। न्यायालय ने मामले के आधा दर्जन आरोपियों को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

26 दिसम्बर 2017 को मृतक युवक के पिता राजेंद्र  ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतक के पिता राजेंद्र ने बताया 26 दिसंबर 2017 को देवेश (14) अपनी माँ के साथ अकेला था। सुबह चारपाई पर लेटकर देवेश मोबाइल चला रहा था। तभी गांव के ही कुछ दबंग छत के जीने से उतरकर घर में घुस आए और गला रेतकर हत्या कर दी।  और पत्नी रामरति को बंधक बनाकर कमरे में बंद कर दिया था। घर में पत्नी व बेटा था। 

“प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी देवेश की हत्या”

देवेश बरेली में रहकर पढ़ाई कर रहा था। जहां एक युवती से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर दबंगों ने 26 दिसम्बर को देवेश की गला रेत कर हत्या कर दी थी।  एडीजे फर्स्ट अपर एवं सत्र न्यायालय ने सात साल बाद प्रमोद,कुलदीप, मनोज, प्रदीप, अतर सिंह, राजकुमार हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास व एक लाख 92 हजार से अर्थदंड से दंडित किया है।

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