पटना । दीपावली के मौके पर बिहार में राजधानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में किसी भी तरह का पटाखे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेंगे, जबकि अन्य जिलों में शाम 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक केवल हरित पटाखे यानी इको फ्रेंडली पटाखे ही जलाए जाएंगे, जो आवाज नहीं करते हों और ऊपर जाकर लाइट जलती हो। ऐसे ही पटाखे जलाने आदेश दिया गया है।
बिहार सरकार ने तमाम नागरिकों के लिए अति आवश्यक सूचना जारी की है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जरिए रिट याचिका संख्या 728 /015 में 29 अक्टूबर 2021 के एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली के मूल आवेदन संख्या 249/20 के पारित आदेश के 1 दिसंबर 2020 के आलोक में राज्य के चार नगर निगम क्षेत्र पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर जहां बीते वर्ष वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब रहा। हाजीपुर जहां बीते वर्ष वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब रहा था और प्रदूषण का आंकड़ा काफी खराब आंकी गई थी। इसके कारण इन चार जिलों में किसी प्रकार के पटाखे का उपयोग पूर्णत प्रतिबंध किया गया है।
प्रदूषण को देखते हुए पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में सिर्फ हरित पटाखे यानी इको फ्रेंडली पटाखे का उपयोग मात्र 8 बजे से 10 बजे रात तक का आदेश जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पटना जिला प्रशासन ने पटाखे बिक्री पर शख्स में निर्देश जारी किया है, जिसमें डीएम चंद्रशेखर सिंह एवं एसएसपी राजीव मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध पटाखों के बिक्री पर रोक लगाए एवं धावा दल को सक्रिय रखें। दोषियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं से कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सर्वोच्च न्यायालय एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के आदेश के अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।