मितौली खीरी। सामूहिक दुष्कर्म की घटना से सम्बन्धित अवैध तमंचा बरामदगी के दौरान मुख्य अभियुक्त शमशाद पुत्र साकिर अली द्वारा थाना मितौली पुलिस व एसओजी टीम पर किया गया हमला। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त शमशाद के बायें पैर में गोली लगी। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, जिन्दा कारतूस व मिस कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को उपचार हेतु सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र मितौली भेजा गया।
18.10.2024 को थाना मितौली पुलिस टीम द्वारा सामूहिक दुष्कर्म व विरोध करने पर महिला को गोली मारने के सम्बन्ध में थाना मितौली पर पंजीकृत अभियोग में मुख्य अभियुक्त शमशाद पुत्र साकिर अली को मुकदमा उपरोक्त में बीरमपुर नहर पुल से गिरफ्तार कर अवैध तमंचा बरामदगी के लिए ग्राम मडरिया ले जाया गया था, जहाँ अभियुक्त शमशाद द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया गया इसी दौरान पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ अभियुक्त शमशाद पर गोली चलायी गई,जो अभियुक्त शमशाद के बायें पैर में लग गई ,पुलिस द्वारा घायल अभियुक्त शमशाद को उपचार हेतु मितौली सीएचसी ले जाया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना से सम्बन्धित-1 अवैध तमंचा, 1 जिन्दा कारतूस व 1-खोखा कारतूस बरामद हुआ है।
पुलिस ने बताया कि घटना 14 अक्टूबर 2024 को थाना मितौली पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मडरिया निवासी एक महिला को खेत पर उनके गांव के ही 03-अभियुक्तों द्वारा छेड़छाड़ करने की नियत से पकड़ लिया गया था,व छेड़छाड़ में विफल होने पर अभियुक्तों ने महिला के सीने में तमंचे से गोली मार दी गई थी। पुलिस द्वारा प्राप्त सूचना पर तत्समय महिला को उपचार हेतु सीएचसी भेजा गया था, जहाँ से महिला को उपचार हेतु लखनऊ रेफर कर दिया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मितौली विभिन्न धाराओं में मुकदमा शमशाद पुत्र साकिर अली, देवेन्द्र पुत्र कल्लू, राजीव पुत्र गया प्रसाद नि0गण ग्राम मडरिया थाना मितौली जनपद खीरी पंजीकृत किया गया था।
घायल महिला के धारा-164 सीआरपीसी के अंतर्गत हुए बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर महिला के साथ उपरोक्त तीनों अभियुक्तों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में मुकदमा उपरोक्त में धारा-70(1) व 3(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।
क्षेत्राधिकारी मितौली के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन उपरोक्त अभियुक्तों को थाना मितौली पुलिस,एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।