Diljit Dosanjh: चंडीगढ़ विवादों में घिरे पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के साथ एक और नया विवाद जुड़ गया है। चंडीगढ़ में 14 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम से पहले बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने कॉन्सर्ट के आयोजकों व दिलजीत को पटियाला पैग, पंज तारा ठेके और केस जैसे गाने को तोड़-मरोड़ कर न गाने की हिदायत दी है। साथ ही छोटे बच्चों को स्टेज पर न बुलाने की भी हिदायत दी गई है। यह मामला चंडीगढ़ के एक्टिविस्ट एसोसिएट प्रोफेसर पंडित धरेनवर ने उठाया है।
आयोग द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वयस्कों को 140 डीबी से अधिक ध्वनि दबाव स्तर के संपर्क में नहीं आना चाहिए। बच्चों के लिए यह स्तर 120 डीबी तक कम कर दिया गया है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि लाइव शो के दौरान बच्चों को मंच पर न बुलाएं।
आयोग ने उन्हें पटियाला पैग, 5 तारा, केस आदि गाने गाने तोड़ मरोड़ कर भी गाने से बचने की हिदायत दी है। क्योंकि उनमें शराब, ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये गाने संवेदनशील उम्र के बच्चों को प्रभावित करते हैं। आयोग ने आयोजकों को निर्देश जारी किए हैं कि 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं को शराब न दी जाए, जो जेजे अधिनियम (जुवेनाइल जस्टिस) और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत दंडनीय है।