हत्या के अभियोग में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा: कोर्ट ने 55 हजार का लगाया जुर्माना

झांसी। जिले की स्पेशल डकैती कोर्ट ने हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। झांसी पुलिस और विशेष शासकीय अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी के चलते मात्र 13 महीनों में यह फैसला सुनाया गया।

मामला 23 फरवरी 2024 का है, जब थाना रक्सा में वादी ने मुकदमा अपराध संख्या 35/2024 धारा 302 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गहन जांच-पड़ताल की और अभियुक्त जितेंद्र पाल पुत्र गंगाराम निवासी शंकरपुर, पिछौर, थाना पिछौर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

12 मार्च 2025 को झांसी की स्पेशल डकैती कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त जितेंद्र पाल को कठोर आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को कड़ी सजा दी गई है।

इस मामले में अभियुक्त को दंडित कराने में विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा, विवेचक उपनिरीक्षक श्री प्रदीप कुमार, कोर्ट मुहर्रिर कांस्टेबल 106 अरविंद कुमार और पैरोकार कांस्टेबल 344 आकाश फौजदार थाना रक्सा, झांसी की अहम भूमिका रही।

पुलिस की सख्ती और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी –

झांसी पुलिस की त्वरित जांच और प्रभावी पैरवी के चलते इस मामले में महज 13 माह में न्यायालय से सजा दिलवाई गई, जो कि कानून व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

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