पार्वती अनिल मिश्रा के खिलाफ अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज


अंबोली पुलिस थाना में पार्वती अनिल मिश्रा, DPIFF (दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स) की संचालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यह FIR संख्या 0309/2025 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(s) के तहत पंजीकृत की गई है। इस मामले में शिकायतकर्ता सुरेश झांगले हैं, जिन्होंने पार्वती मिश्रा पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगाया है।


शिकायत के अनुसार, पार्वती मिश्रा ने उनके कार्यस्थल पर, अन्य कर्मचारियों के सामने उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया और उनके सम्मान को ठेस पहुँचाई। यह कृत्य कानून के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।


शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। कानून के तहत उचित प्रक्रिया अपनाते हुए आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि समाज में जातिगत भेदभाव की घटनाएँ अब भी जारी हैं, जिन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। सभी नागरिकों को चाहिए कि वे संवैधानिक मूल्यों का पालन करें और किसी भी प्रकार के भेदभाव या उत्पीड़न का हिस्सा न बनें।


प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे शांति बनाए रखें और कानून को अपना कार्य करने दें। किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और यदि कोई जातिगत भेदभाव या अत्याचार का शिकार होता है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें

थाईलैंड – कंबोडिया सीमा विवाद फिर भड़का तारा – वीर ने सोशल मीडिया पर लुटाया प्यार हिमाचल में तबाही, लापता मजदूरों की तलाश जारी न हम डरे हैं और न यहां से जाएंगे एयर इंडिया विमान हादसे पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक