कहीं जलाया तो कहीं मारी लात, भारत में पाकिस्तानी झंडे का अपमान, जानिए कौन-सी सजा मिलती है?

Pakistani Flag Disrespect : जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा उभर रहा है। आम नागरिकों द्वारा पाकिस्तान के झंडों को जलाने, सड़कों पर चिपकाने और लात मारने जैसी हरकतें देखने को मिल रही हैं, जिससे सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों पर तनाव का माहौल बना हुआ है।

इस मामले में अब सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के झंडे का अपमान करने के मामले में शिकायत होने पर भारत में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन देश में विदेशी झंडों के अपमान के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। यानी, सीधे तौर पर ऐसा करने पर कोई सजा नहीं मिल सकती।

भारत में पाकिस्तानी झंडे का अपमान करने पर मिलती है ये सजा?

हालांकि, यदि ऐसा कार्य सार्वजनिक शांति भंग करने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने या विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाने के उद्देश्य से किया जाता है, तो भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस कानून की धारा 198 के तहत, धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने के मामले में केस दर्ज किया जा सकता है। यदि आरोप साबित हो जाता है, तो दोषी को तीन साल तक की जेल या जुर्माने की सजा दी जा सकती है, या दोनों ही सजाएं हो सकती हैं।

इसके अलावा सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 195 के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है। इसमें दोषी पाए जाने पर तीन से पांच साल तक की जेल और जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है।

इसी के तहत भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से जुड़े कई न्यूज आउटलेट्स, यूट्यूब अकाउंट्स, इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) अकाउंट्स को बैन कर दिया है।

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