
– महिला समेत दो सहयोगी आरोपियों को सात वर्ष का कठोर कारावास
फतेहपुर । विगत 30 मई 2022 को जहानाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित जंगल मे दुष्कर्म के बाद एक लगभग 19 वर्षीय छात्रा की निर्मम हत्या के एक जघन्य आपराधिक मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी० कोर्ट न० एक अशोक कुमार की अदालत ने गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए वारदात के मुख्य आरोपी मृतका के पड़ोसी अजय उर्फ शीलू पुत्र हरिशंकर को फाँसी की सजा समेत 81 हजार रुपये अर्थदण्ड अदायगी जबकी एक महिला समेत उसके दो अन्य सहयोगी आरोपियों छोटू उर्फ अवनीश सोनकर पुत्र अशोक सोनकर निवासीगण बौहार थाना साढ़ जिला कानपुर नगर व माया देवी पत्नी चंद्रशेखर कुरील निवासी द्वारिकापुर जट थाना जहानाबाद को सात वर्ष के कठोर कारावास समेत 11 हजार रुपये अर्थदण्ड अदायगी की सजा सुनाई है।
मालूम हो कि मुख्य अभियुक्त अजय उर्फ शीलू ने विगत 30 मई 2022 की दोपहर को कानपुर नगर के बौहार गांव से कोचिंग पढ़ने आने वाली अपनी पड़ोसन एक लगभग 19 वर्षीय छात्रा को अपने दोनों महिला व पुरुष सहयोगी आरोपियों के साथ बीच रास्ते से बाइक से अगवा कर जहानाबाद थाना क्षेत्र के खैराबाद गांव के जंगल मे ले जाकर दुष्कर्म के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए छात्रा के ऊपर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करके मौत के घाट उतार दिया था, पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, रिपोर्ट में 24 गहरी चोटों समेत बलात्कार की पुष्टि हुई थी। मृतका के पिता की दी गई लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जो कि कुछ माह बाद सबूतों के अभाव में जमानत पर रिहा हो गये थे, लेकिन मुक़द्दमा अदालत में विचाराधीन था, बुधवार को न्यायालय ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया,अभियुक्तों के खिलाफ जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने गवाहो के बयान सबूत व दलीले पेश की।
अभियुक्तों को सजा सुनाए जाते ही अदालत परिसर में मौजूद पूलिस सुरक्षा कर्मियों ने सभी को हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। फैसला सुनाए जाते ही वादी पक्ष के लोगो मे न्याय पाने की खुशी छलक उठी, जिन्होंने जज अशोक कुमार व अधिवक्ता समेत एसपी अनूप कुमार सिंह व उनकी पूरी पुलिस टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया है।