
जुलाई भर चलेगा विशेष चेकिंग अभियान, सिर्फ 1450 के पास ही है लाइसेंस, जबकि शहर में 10 हजार से ज्यादा पालक
लखनऊ। अगर आप बिना लाइसेंस पालतू कुत्ता पाल रहे हैं तो अब सतर्क हो जाइए। जुलाई महीने में नगर निगम लखनऊ बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। इस दौरान शहरभर में पेट डॉग लाइसेंस चेकिंग की जाएगी और जिन श्वान पालकों के पास लाइसेंस नहीं होगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम के पशु कल्याण विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि बड़ी संख्या में लोग बिना लाइसेंस के कुत्ते पाल रहे हैं। इसके अलावा, पिछले साल की तुलना में पंजीकृत श्वानों की संख्या में आई गिरावट ने भी विभाग की चिंता बढ़ा दी है। यही कारण है कि अब निगम ने यह कदम उठाया है।
सिर्फ 1450 ने बनवाया लाइसेंस, जबकि पालक हैं 10 हजार से ज्यादा
नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक महज 1450 पेट डॉग लाइसेंस बनाए गए हैं। जबकि अनुमान है कि शहर में 10 हजार से ज्यादा लोग कुत्ते पाल रहे हैं। यानी 85% से ज्यादा पालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।
पकड़ में आया कुत्ता तो लगेगा ₹5000 जुर्माना
बिना लाइसेंस कुत्ते पालने पर रोज़ ₹50 का विलंब शुल्क देना होगा, जो अधिकतम ₹5000 तक जा सकता है। इसके अलावा, अगर चेकिंग के दौरान किसी का कुत्ता बिना लाइसेंस पाया गया, तो सीधे ₹5000 तक का जुर्माना लगेगा और जरूरत पड़ी तो विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
इतनी है लाइसेंस फीस
देसी नस्ल के श्वानों के लिए ₹200 प्रति वर्ष
विदेशी नस्ल के लिए ₹1000 प्रति वर्ष
लाइसेंस की वैधता एक वित्तीय वर्ष तक रहती है और हर साल उसका नवीनीकरण कराना जरूरी होता है।
ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों सुविधा
नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि lmc.up.nic.in वेबसाइट पर जाकर कोई भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। वहीं, जो लोग ऑफलाइन करना चाहें, उनके लिए भी सुविधा उपलब्ध है।