
31 साल पहले आरोपियों ने दिनदहाड़े दिया था घटना को अंजाम,
जालौन के बहुचर्चित 31 साल पुराने डबल मर्डर केस में बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को उम्रकैद की सजा हुई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को फैसला सुनाया। सजा सुनाए जाने के बाद न्यायालय से बाहर निकले पूर्व विधायक ने हाथ हिलाते हुए अपने समर्थकों का अभिवादन किया।
पूर्व विधायक ने कहा- वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे
1994 में प्रधानी चुनाव की रंजिश में दो हत्याएं हुई थी। पूर्व विधायक भी इस मामले में आरोपी बनाए गए थे।कोर्ट में पेश नहीं होने पर सोमवार को ही उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) भी जारी किया गया था। गुरुवार को वकील के ड्रेस में पुलिस को चकमा देते हुए वह कोर्ट पहुंचे और सरेंडर कर दिया। छोटे सिंह 2007-2012 तक बसपा के टिकट पर कालपी विधानसभा सीट से विधायक रहे। इसके बाद 2022 में भाजपा में शामिल हो गए थे।

फेसबुक पर पोस्ट कर लोगों से मांगा समर्थन
सजा सुनाए जाने के पहले बुधवार को छोटे सिंह चौहान ने फेसबुक पोस्ट करते हुए कहा-
मुझे राजनैतिक षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। उक्त प्रकरण में मेरी किसी भी प्रकार की संलिप्तता नहीं थी। पर कुछ लोगों को मेरा क्षेत्र में रहना और सबके सुख-दुख में शामिल होना खल रहा था। षड्यंत्रकारी लोग सिर्फ़ षड्यंत्र करते रह जाएंगे, लेकिन मैं मरते दम तक अपने लोगों की आवाज को बुलंद करता रहूंगा। भले ही कितना संघर्ष देखना पड़े।
मुझे पूरा विश्वास है की मेरे सभी साथी 11 सितंबर को सुबह 9 बजे जनपद न्यायालय उरई में पहुंचेंगे कोर्ट के बाहर 14 थानों की पुलिस फोर्स को दिया चकमा गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ईसी एक्ट कोर्ट में छोटे सिंह की सजा पर फैसला होना था। सुबह 8 बजे से ही कोर्ट के बाहर एएसपी प्रदीप कुमार वर्मा, सीओ समेत सिटी मजिस्ट्रेट समेत 14 थानों की फोर्स, तैनात थी। योजना थी कि छोटे लाल चौहान को सरेंडर करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।पर छोटे लाल चौहान पुलिस को चकमा देकर सुबह 10:15बजे वकील के भेष में सफेद शर्ट और काली पैंट पहनकर पहुंच गए। उन्हें अधिवक्ताओं ने घेर रखा था, जिसके कारण पुलिस को भनक नहीं लग सकी।11 बजे कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई।
10 मिनट तक पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान के अधिवक्ता राजेश चतुर्वेदी द्वारा अपना पक्ष रखा गया, साथ ही एक प्रार्थना पत्र भी न्यायाधीश महोदय को दिया गया, इस दौरान अधिवक्ता द्वारा कम से कम सजा दिए जाने की अपील की। दोपहर 12:30 बजे कोर्ट का फैसला आया। जिसमें कोर्ट ने जस्टिस भारतेंदु सिंह की बेंच ने छोटे सिंह चौहान को उम्रकैद की सजा सुनाई। 302 के तहत 10 साल, 307 के तहत 4 साल और 148 की धारा के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई।हाथ हिलाते हुए बाहर निकले, बोले- हाईकोर्ट जाएंगे कोर्ट का फैसला सुनते ही छोटे सिंह चौहान के चेहरे पर मायूसी साफ देखी गई। हालांकि इसके बाद वे पुलिस कस्टडी में कोर्ट रूम से हाथ हिलाते हुए बाहर निकलते। उन्होंने कहा- मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे खिलाफ षडयंत्र किया जा रहा है। इस फैसले के खिलाफ मैं हाईकोर्ट जाउंगा। इस दौरान कोर्ट के बाहर छोटे सिंह चौहान के 500 समर्थक मौजूद थे।