मैनपुरी लव जिहाद मामले में 20 साल की सजा, नाबालिक को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर किया गंदा काम, 15 महीने में फैसला


उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट (न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा) ने लव जिहाद के एक मामले में आरोपी शहंशाह खान को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। अदालत ने इस मामले की सुनवाई केवल 15 महीनों में पूरी कर न्यायिक व्यवस्था की मिसाल पेश की है।

बहला-फुसलाकर ले गया आरोपी

यह मामला 13 अप्रैल 2024 का है। करहल क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री छोटी बहन के साथ पूजा करने गई थी, तभी गांव के पास बांध निर्माण कार्य में लगे एक व्यक्ति राजकुमार निवासी सहजन, कासगंज ने कार से आकर किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

किशोरी का बयान नशीला पदार्थ पिलाकर किया गंदा काम

बरामदगी के बाद किशोरी ने अपने बयान में बताया कि आरोपी शहंशाह (जो खुद को राजकुमार बताता था) उसे बाइक से कासगंज, फिर मथुरा और नोएडा ले गया। उसने होटल में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस जांच में आरोपी का हुआ खुलासा

पुलिस जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी का असली नाम शहंशाह खान पुत्र निजामुद्दीन निवासी सहजन, कोतवाली कासगंज है। उसने हिन्दू नाम ‘राजकुमार’ बताकर किशोरी को झांसे में लिया था।
करहल पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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