
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) की समय-सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई. चुनाव आयोग ने पहले दो बार इसकी तारीख बढ़ाई थी, लेकिन तीसरी बार विस्तार नहीं दिया गया. इसके साथ ही गणना प्रपत्र भरने और जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.
2.89 करोड़ वोटरों के नाम हटेंगे: वर्तमान में प्रदेश की मतदाता सूची में कुल 15.44 करोड़ नाम दर्ज हैं. एसआईआर के बाद 2.89 करोड़ नाम हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है. वहीं, 1.11 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे.
इन कारणों से कटेगा लिस्ट से नाम
- 1.26 करोड़ मतदाता स्थानांतरित
- 46 लाख मृत
- 23.70 लाख डुप्लीकेट
- 83.73 लाख अनुपस्थित
- 9.57 लाख अन्य श्रेणी में
अब जारी होगी ड्राफ्ट सूची: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी. इस पर 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी. वहीं 31 दिसंबर से 21 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण में गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों-आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. इसके बाद 28 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी.
घर-घर जाकर हुआ सत्यापन: गौरतलब है कि एसआईआर की तारीख दूसरी बार 11 दिसंबर को बढ़ाकर 26 दिसंबर की गई थी. इस दौरान चुनाव आयोग ने दो सप्ताह में उन मतदाताओं को खोजने का विशेष अभियान चलाया, जो स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट या अनुपस्थित की श्रेणी में थे. सभी जिलों में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के साथ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) भी बूथवार लगाए गए. घर-घर जाकर पुनः सत्यापन कराया गया, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे.
9 फीसदी का ही सत्यापन बाकी: 11 दिसंबर को जिन मतदाताओं के नाम कटने की संख्या 2.96 करोड़ आंकी गई थी, उनमें से करीब 7 लाख मतदाताओं को दोबारा सत्यापन के दौरान तलाश लिया गया. इसके बाद संशोधित आंकड़े के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की गई. 2003 की सूची से 91% मिलान चुनाव आयोग ने वर्ष 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान सूची की मैपिंग का कार्य भी पूरा कर लिया है. आयोग के अनुसार करीब 91 प्रतिशत मतदाताओं का मिलान सफलतापूर्वक किया जा चुका है. यह मिलान मतदाताओं के नाम के साथ-साथ माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी के नामों के आधार पर किया गया. अब केवल लगभग 9 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन शेष है.
नए मतदाताओं के लिए विशेष अभियान: उन्होंने बताया कि इसके साथ ही चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं को सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान भी चलाया है. पात्र नागरिक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरकर या बीएलओ के जरिए ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. नए मतदाता बनने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी चुनाव आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है और इस संबंध में विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की गई है. अब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी की निगाहें 31 दिसंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची पर टिकी हैं, जिसके आधार पर आगे की चुनावी तैयारियों की दिशा तय होगी.












