एक ही वाहन के 800 से ज्यादा चालान! दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन: रद्द या सस्पेंड होंगे नियम तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले और बार-बार चालान कटने के बावजूद बेखौफ गाड़ियां दौड़ाने वाले चालकों पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हद तो तब हो गई जब एक ही वाहन के नाम 800 से अधिक चालान दर्ज होने का मामला सामने आया। ऐसे गैर-जिम्मेदाराना चालकों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अब उनके ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को निलंबित (Suspend) या रद्द (Cancel) करने का कठोर अभियान शुरू किया है।

पश्चिमी जिला ट्रैफिक पुलिस ने इस कार्रवाई के तहत 4 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस 6-6 महीने के लिए सस्पेंड करवा दिए हैं, जिनमें से 2 लाइसेंस सोमवार को सस्पेंड किए गए।

पश्चिमी दिल्ली के इन ट्रैफिक सर्किलों में शुरू हुआ विशेष अभियान

पश्चिमी रेंज के पुलिस उपायुक्त (DCP Traffic) रणवीर सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और खतरनाक ड्राइविंग रोकने के लिए यह कड़ा कदम उठाया गया है। यह अभियान मुख्य रूप से तिलक नगर, राजौरी गार्डन और पंजाबी बाग ट्रैफिक सर्कल में चलाया जा रहा है।

पश्चिमी जिले के एसीपी नीरज कुमार की देखरेख में निम्नलिखित उल्लंघनों पर सीधी कार्रवाई की जा रही है:

  • शराब पीकर गाड़ी चलाना (Drunken Driving)

  • खतरनाक ड्राइविंग और रेड लाइट जंप करना

  • बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और गलत दिशा (Wrong Side) में वाहन चलाना

किन दो तरीकों से हो रही है लाइसेंस सस्पेंशन की कार्रवाई?

विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) अजय चौधरी के अनुसार, दिल्ली पुलिस मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) के तहत दो अलग-अलग प्रक्रियाओं से कड़ी कार्रवाई कर रही है:

  1. अदालत के जरिए (धारा 24): एमवी एक्ट की धारा 24 के तहत पुलिस बार-बार नियम तोड़ने वालों का चालान कोर्ट में पेश कर रही है। पश्चिमी जिला पुलिस ने 79 ड्राइवरों का ब्योरा रोहिणी कोर्ट भेजा है। कोर्ट के आदेश पर 4 चालकों के लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड कर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में जमा कराए गए हैं।

  2. लाइसेंसिंग अथॉरिटी (DTO) के जरिए (धारा 19): धारा 19 के तहत पुलिस सीधे लाइसेंसिंग अथॉरिटी (DTO) के ‘डीएल-सस्पेंशन सेल’ को सिफारिश भेज रही है। अब तक 19 चालकों के नाम भेजे गए हैं। अथॉरिटी पहले कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने पर (विशेषकर शराब पीकर गाड़ी चलाने पर) कम से कम 3 महीने के लिए डीएल सस्पेंड या रद्द करेगी।

दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में पूरे भारत की संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को लिखित सूचना भेज दी है, ताकि दूसरे राज्यों से लाइसेंस बनवाने वाले उल्लंघनों पर भी शिकंजा कसा जा सके।

 

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