रायवाला। रायवाला क्षेत्र में एक मान्यता पर दो जगह चल रहे स्कूल को शिक्षा विभाग ने बन्द करा दिया है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) का उल्लंघन करने पर यह कार्यवाही की गयी है।
गौहरीमाफी रायवाला स्थित आनंदमयी स्कूल बिना आरटीई मान्यता के संचालित होता पाया गया है। इतना ही नहीं विद्यालय एक ही मान्यता पर दो अलग-अलग जगह पर संचालित किया जा रहा था। विभाग की इस कार्यवाही के बाद स्कूल प्रबंधन ने रायवाला बाजार स्थित शाखा को बंद कर दिया है। इस स्कूल में पढ़ रहे बच्चे गौहरीमाफी स्थित दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किये जायेंगे। वहीं आरटीई के तहत मान्यता न लेने पर शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को सख्त हिदायत दी है। स्कूल को जल्द मान्यता लेने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।
दरअसल उत्तराखंड शिक्षा विभाग की नियमावली व शिक्षा अधिकार अधिनियम में यह स्पष्ठ प्रावधान है कि प्रत्येक विद्यालय को आरटीई के अन्तर्गत मान्यता लेनी जरूरी है। दूसरा यह कि कोई भी विद्यालय एक मान्यता पर केवल एक ही स्थान पर विद्यालय संचालित करेगा। ब्रांच स्थापित नहीं करेगा। दूसरी जगह पर विद्यालय संचालित करने के लिए अलग से मान्यता लेनी जरूरी है। रायवाला में आनंदमयी स्कूल की ब्रांच 15 साल से चल रही है। 2009 में आरटीई एक्ट लागू होने के बाद भी यह विद्यालय बिना आरटीई मान्यता के चलता रहा। चौकानें वाली बात है कि तब भी विभाग को इसकी भनक नहीं लगी। इस संबंध में उपखण्ड शिक्षा अधिकारी अनिता चौहान ने बताया कि
आनंदमयी स्कूल की एक ब्रांच को बन्द किया गया है। क्योंकि यह बिना मान्यता के चल रहा था। विद्यालय में आरटीआई की मान्यता भी नहीं पायी गयी है। जब तक विद्यालय प्रबन्धन मान्यता नहीं लेता तबतक आरटीई एक्ट के अन्तर्गत एडमिशन नहीं हो पाएंगे।
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