नहीं कटेगा चालान! अब अपने साथ DL/RC रखना की जरूरी नहीं…

नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण सर्टिफिकेट को भौतिक रूप से साथ रखने की अनिवार्यता को खत्म करते हुए सरकार ने राज्यों को सलाह जारी की है कि वे इस प्रकार के सभी दस्तावेजों को डिजिलॉकर (DIGILocker) या एमपरिवहन प्लेटफार्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फार्म में प्रस्तुत किए जाने पर स्वीकार करें. सड़क परिवहन और राजगार्म मंत्रालय ने राज्यों को कहा कि आधिकारिक प्लेटफार्मो के माध्यम से प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज ड्राइविंग परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के बराबर माना जाएगा. आधिकारिक बयान में कहा गया,

“मंत्रालय को कई शिकायतें/आरटीआई आवेदन मिले हैं कि जहां नागरिकों ने शिकायत की है कि डिजिलॉकर या एमपरिवहन एप में उपलब्ध दस्तावेजों को ट्रैफिक पुलिस या मोटर वाहन विभाग द्वारा वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है.

सरकारी वेबसाइट digilocker.gov.in के मुताबिक,

यह एक क्लाउड- आधारित प्लेटफॉर्म है जहां आप दस्तावेंजों और सर्टिफिकेट्स को डिजिटल फॉर्म में स्टोर, शेयर और वेरिफाई कर सकते हैं. सरकार ने यह ऑनलाइन सुविधा पिछले साल शुरू की थी. इसका मकसद आपके निजी और सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए एक सुरक्षित जगह प्रदान करना था.

इसका इस्तेमाल कर आप अपने कागजातों की हार्ड कॉपी अपने साथ रखने से बच सकते हैं और जरूरत पड़ने पर जहां संभव हो सकेगा, इसमें लॉग इन दस्तावेज का प्रिंट आउट लेकर यूज कर सकते हैं.

डिजिलॉकर में आप अपने डॉक्युमेंट्स कैसे अपलोड कर सकते हैं. यह है स्टेप बाय स्टेप गाइड :

  • अपलोड के बटन पर क्लिक करें और अपनी लोकल ड्राइव से फाइल सेलेक्ट करके ‘open’ पर क्लिक करें. अपलोडिंग शुरू हो जाएगी.
  • डॉक्युमेंट टाइप के मुताबिक अपलोडिंग करनी हो तो ‘select doc type’ पर क्लिक करें. अब आपको ड्रॉप डाउन में डॉक्युमेंट टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा. जरूरतानुसार डॉक्युमेंट पर क्लिक करें और सेव का बटन दबा दें.
  • डॉक्युमेंट अपलोड करते समय फाइल का नाम भी बदला सकता है.

डिजिलॉकर में क्या रख सकते हैं…
पिछले साल अगस्त में डिजिलॉकर में रजिस्टर 78 लाख से ज्यादा लोग हुए. इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन से संबंधित सर्टिफिकेट, पलूशन सर्टिफिकेट, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न संबंधित डॉक्युमेंट्स, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद,  स्कूल- कॉलेज की मार्कशीट और अन्य सर्टिफिकेट, मकान व जमीन की रजिस्ट्री जैसे जरूरी निजी व सरकारी दस्तावेज आप इसमें रख सकते हैं.

इस प्रकार प्राप्त करें यह सुविधा…
यदि आप डिजिलॉकर में अपने दस्तावेज सुरक्षित करना चाहते हैं तो पहले आपको साइनअप/रजिस्टर करना होगा. इसमें आप आधार नंबर और उससे जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए एनरोलमेंट कैंप में रजिस्टर्ड कर सकते हैं. वनटाइम पासवर्ड के जरिए आप डिजिलॉकर में पहली बार जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको ओटीपी की जरूरत नहीं होगी और आप अपना खुद का पासवर्ड बना सकते हैं या फिर गूगल और फेसबुक के जरिए लॉगइन कर सकते हैं. जब आप साइन अप कर लें तो आप अपने सभी जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट्स को डिजिलॉकर में अपलोड कर सकते हैं.

 

डिजिलॉकर ऐप ऐसे डाउनलोड करें..
डिजिलॉकर ऐप को digilocker.gov.in पर जाकर डाउनलोड करें. वैसे गूगल प्लेस्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें पहले Sign Up करें. आधार और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए रजिस्टर करें. वनटाइम पासवर्ड से पहली बार डिजिलॉकर में जाएं मगर बाद मेंअपना ख़ुद का पासवर्ड बना लें.

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