उन्नाव ।
जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार द्वारा नोटिफाइड डिजीज डेंगू मलेरिया जे0ई0 कालाजार के संबंध में जारी एडवाइजरी का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में जनपद के समस्त प्राइवेट पैथोलॉजी लैब निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों नर्सिंग होम को इस एडवाइजरी के आलोक में कार्य किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन से समय-समय पर प्राप्त कराए गए दिशा निर्देशों के क्रम में नोटिफाइड डिजीज डेंगू मलेरिया जे0ई0 कालाजार से प्रभावित रोगी के चिन्हित होने पर इसकी सर्वप्रथम सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव को दी जाएगी। जिसकी पुष्टि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा राजकीय पैथोलॉजी लैब (रीजनल लैब स्वास्थ्य भवन लखनऊ) के पश्चात जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, द्वारा रोग के प्रसार के संबंध में घोषणा की जाएगी। इन रोगों के प्रसार की घोषणा एवं प्रचार-प्रसार किसी प्राइवेट व्यक्ति संस्था चिकित्सालय पैथोलॉजी सेंटर द्वारा किया जाना पूर्णता अवैधानिक है, यदि इस प्रकार की घोषणा से जनसामान्य में अनावश्यक भय व्याप्त होता है, तो संबंधित व्यक्ति, संस्था, चिकित्सालय के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त चिकित्सकों, निजी क्षेत्र के चिकित्सालय नर्सिंग होम पैथोलॉजी सेंटरों को निर्देशित किया है कि चिकित्सक द्वारा किसी भी रोगी के नोटिफाइड डिजीज के लिए टेस्ट संदर्भित करने पर पैथोलॉजिस्ट पैथोलॉजी सेंटर द्वारा मरीज के 02 (दो) सैंपल लिए जाएंगे। तथा धनात्मक पाए जाने पर कंट्रोल रूम कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, में कार्यरत एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि के मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9415546733 पर सूचना दी जाएगी।
तथा सुरक्षित सैंपल संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव को प्रति परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसी के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ने समस्त प्राइवेट पैथोलॉजी लैब निजी क्षेत्र के चिकित्सालय नर्सिंग होम जनपद को निर्देशित किया है कि नोटिफाइड डिजीज के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जारी की गई एडवाइजर का शत-प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा उनकी अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति संस्था चिकित्सालय के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सकती है, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।