हलाला-बहुविवाह के खिलाफ कोर्ट जाने वाली महिला पर एसिड अटैक, हालत नाजुक

बुलंदशहर. हलाला-बहुविवाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाली शबनम रानी पर गुरुवार को दो बाइक सवारों ने तेजाब फेंक दिया। पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें बुलंदशहर में भर्ती किया गया है।

आरोप है कि पीड़ित पर उनके देवर ने दोस्तों के साथ मिलकर हमला किया। इससे पहले रानी ने अगस्त में पति पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। शबनम दिल्ली की रहने वाली हैं। आठ साल पहले बुलंदशहर के जौलीगढ़ में उनका निकाह हुआ था। कुछ समय पहले पति ने उन्हें तलाक-ए-बिद्दत (एक बार में तीन तलाक) दे दिया था। शबनम का आरोप है कि पति अपने भाई से हलाला करवाकर उसे अपनाना चाहता था। इसके खिलाफ रानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

निकाह हलाला : 

मुस्लिमों में हलाला या निकाह हलाला एक रस्म है। शरियत के मुताबिक, कोई तलाकशुदा महिला अपने पहले पति से तब तक दोबारा शादी नहीं कर सकती जब तक कि वह किसी और से शादी करके तलाक न ले ले।

तब कोर्ट ने सिर्फ तलाक-ए-बिद्दत पर की थी सुनवाई : 

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 22 अगस्त को दिए ऐतिहासिक फैसले में तलाक-ए-बिद्दत को असंवैधानिक घोषित किया था। साथ ही कहा था कि यह धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। उस वक्त कोर्ट में बहुविवाह और निकाह हलाला का मुद्दा भी था, लेकिन कोर्ट ने इन पर बाद में विचार करने की बात कही थी।

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