1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये 10 नियम, जानिए आपकी जेब पर होगा क्या असर

1 अक्टूबर से कई ऐसे बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपके पर्सनल फाइनेंस पर पड़ने वाला है । चूंकि ये नियम आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे इसलिए इन बदलावों के बारे में आपका विस्तार से जानना जरूरी है। संभावना है कि गृह मंत्रालय 1 अक्टूबर से अनलॉक के अगले चरण में कुछ और छूट भी देने की तैयारी में है, आगे जानें इस नए महीने से होने वाले कुछ बड़े बदलावों के बारे में ।

मोटर व्‍हीकल से जुड़े नियम
1 अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ई-चालान और वाहनों के दस्तावेजों का रखरखाव सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल पोर्टल में क्रमानुसार रूप से दर्ज की जाएगी । इस तरह के रिकॉर्ड को नियमित आधार पर दिखाया जाएगा।

विदेश में पैसे भेजने पर 5% टैक्स
एक अक्‍टूबर से भारत के बाहर पैसे भेजने पर 5 फीसद की दर से स्रोत पर टैक्‍स लगाया जाएगा। हालांकि, यदि पैसे का ट्रांसफर उच्च शिक्षा के लिए लिए गए कर्ज से किया जाता है, तो TCS दर पैसे का 0.5 फीसद होगी। वित्त अधिनियम, 2020 की ओर से इस संबंध में धारा 206C में एक नई उपधारा (1G) डाली है।

घर, कार और पर्सनल लोन का रेट कम
भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों के लिए अपने खुदरा और MSME कर्जों को बाहरी ब्याज दर बेंचमार्क से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था और इस उत्पाद के लॉन्च का मतलब है कि घर, कार और पर्सनल लोन की दरें कम हो जाएंगी।

सिनेमा हॉल
कोरोना वायरस के चलते मार्च के आखिरी सप्‍ताह से सिनेमा हाल्‍स बंद हैं । मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए अनुरोध के बावजूद, MHA ने सिनेमाहाल को फिर से खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं दी। हालांकि, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव, अमित खरे की ओर से पिछले महीने ही एमएचए को फिल्म थिएटरों में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। इस योजना के मुताबिक सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए ऑलटरनेट सीटिंग की व्‍यवस्‍था की बात कही गई है । आपको बता दें पश्चिम बंगाल में 1 अक्टूबर से सभी एंटरटेनमेंट के शो 50 फीसदी कैपेसिटी पर खोल दिए गए हैं ।