Aadhar New Rule: केंद्र सरकार ने आधार नियम को लेकर कुछ संशोधन किये हैं। इस संशोधन के तहत आधार नंबर प्राप्त करने से दस वर्ष पूरा होने के बाद हर बार संबंधित दस्तावेजों को अपडेट कराना जरूरी होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी गजट पत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन के मुताबिक आधार अपडेट होने से केंद्रीय पहचान डाटा भंडार यानी CIDR में संबंधित सूचना दर्ज करानी होगी।
जारी हुई नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, यूजर्स के आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम से कम एक बार पहचान और निवास प्रमाणपत्र वाले दस्तावेजों का अपडेट करवा सकते हैं। इससे CIDR (सीआईडीआर) में आधार से जुड़ी जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी।
यह जानकारी अपडेट करने को लेकर आधार (नामांकन और अपडेट) विनियमन के प्रावधान में कुछ परिवर्तन किया गया है। आधार संख्या जारी करने वाले यूआईडीएआई (UIDAI) ने पिछले महीने लोगों से आग्रह किया था कि अगर उन्हें आधार संख्या लिए 10 साल से अदिक हो गये हों तो आधार अपडेट करवा लें।
जिन लोगों ने संबंधित जानकारी का दोबारा अपडेट नहीं करवाया है, वे लोग पहचान तथा निवास के सत्यापित दस्तावेजों को अपडेट कराएं। लोगों को जानकारी अपडेट करने के लिए आसानी करने के लिए UIDAI ने नई विशेषता, डॉक्यूमेंट अपडेट जोड़ी है।इस सुविधा का उपयोग ‘माई आधार’ पोर्टल और ‘माई आधार’ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन करा सकते हैं। लोग इस सुविधा का लाभ लेने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं।
इतने करोड़ जारी हो चुके हैं आधार नंबर
इस नई सुविधा के जरिये आदार कार्ड होल्डर अपना नाम और फोटो वाले पहचान पत्रों को लेकर संबंधित जानकारी के साथ सत्यापन करवा सकते हैं। बता दें कि अब तक 134 करोड़ आधार नंबर जारी हो चुके हैं। UIDAI के इस नए कदम के बाद कितनी संख्या में आधार कार्ड होल्डर्स को जानकारी अपडेट कराने की जरूरत पड़ेगी यह आंकड़ा फिलहाल साफ नहीं हो सका है।