दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती और संपत्तियों के दुरुपयोग में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। खान को 2 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने छह घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
सुनवाई के दौरान ईडी ने खान की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए कहा था कि आरोपी से आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए। ईडी ने अदालत से कहा कि अगर खान को रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है और जांच में बाधा डाल सकता है।
पिछले हफ़्ते अपनी गिरफ़्तारी से पहले आप विधायक ने कहा था, “सुबह के सात बजे हैं और ईडी सर्च वारंट के नाम पर मुझे गिरफ़्तार करने आई है। मेरी सास को कैंसर है और वह इस समय मेरे घर पर हैं। मैंने उन्हें पत्र लिखा है और मैंने उनके हर नोटिस का जवाब भी दिया है।
ये लोग पिछले दो सालों से लगातार मुझे परेशान कर रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य हमारी पार्टी को तोड़ना है। हम झुकने वाले नहीं हैं और हम टूटने वाले नहीं हैं।” इस वर्ष अप्रैल में शहर की अदालत ने आप विधायक को मामले में जारी समन पर कथित रूप से उपस्थित न होने के लिए ईडी की शिकायत के संबंध में जमानत दे दी थी।