लोकसभा चुनाव के लिए प्रशासन तैयार ,आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं

  • अपराधिक छवि के प्रत्याशियों को अखबारों में  देना होगा ब्योरा
  • 27 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान,प्रत्याशी के परिजनों व कुटुंभ को  भी देना होगा अपनी पांच साल की आय का ब्यौरा

गाजियाबाद। जिला प्रशासन ने  निष्पक्ष व शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने  के लिए अपनी कमर कस ली है। इस बार गाजियाबाद जिले की पांच विधानसभाओं में 27 लाख के अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही मतदान के  दौरान कडेÞ सुरक्षा बंदोबस्त होंगे और मतदाता से लेकर प्रत्याशी तक पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी। इस बार सबसे खास बात यह है कि अपराधिक छवि वाले  प्रत्याशियों को तीन बार अपना पूर्ण ब्योरा अखबारों व इलेक्ट्रोनिक्स  मीडिया में देना होगा। साथ ही यह प्रक्रिया उस पार्टी को भी अखबारों व  इलेक्ट्रोनिक मीडिया में देना होगा।  जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने गुरूवार को चुनाव की तैयारियों को लेकर  सिलसिलेवार विस्तृत जानकारी दी। कलक्ट्रेट सभागार में आज जिलाधिकारी ने  बताया कि कुल में अभी तक कुल 27 लाख 15 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का  प्रयोग करेंगे।

जिसमें लोनी में 486227,मुरादनगर में 432391,साहिबाबाद  में 9084410,गाजियाबाद में 437646,मोदीनगर में 338720 तथा धौलाना आंशिक  में 12469 मतदाता हैं। यह संख्या अभी थोड़ी बहुत और बढ सकती है। जिले में
कुल 694 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 3033 बूथ बनाए गए हैं। 212  सेक्टर मजिस्ट्रेट व 29 जोन मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 76 ऐसे स्थानों  पर 309 मतदाता चिन्हित किए गए हैं जिन्हे यह आशंका है कि उन्हें मताधिकार
का प्रयोग करने से रोका जा सकता है। उन्हें मतदात कराने का पूरा मौका  दिया जाएगा। साथ ही जिले में कुल 6429 दिव्यांग मतदाता चिन्हित किए गए  हैं जिनके लिए मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर में व्यवस्था भी कराई जाएगी।
डीएम ने बताया कि ढाई सौ बूथ संवेदनशील घोषित किए हैं।  जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार चुनाव आयोग ने पिछले लोकसभा चुनाव के  नियमों में बदलाव किया है।

उन्होंने बताया कि अपराधिक छवि वाले  प्रत्याशियों को नामांकन वापिसी के बाद नौ अप्रैल तक सबसे ज्यादा प्रचार
वाले समाचार पत्रों व इलेक्ट्रोनिक चेनलों पर अपने अपराधिक इतिहास का  ब्योरा देना होगा। जिसमें कुल कितने मुकदमे किन धाराओं में चल रहे हैं  कितनों में सजा या बरी हुए है यह सब ब्योरा देना होगा। यही जानकारी
संबंधित राजनीतिक दल को भी देना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उसका  नामांकन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों के  साथ साथ उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य व कुटुंभ को भी पिछले पांच साल की  आय का ब्योर नामांकन पत्र के साथ दिया जाएगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि  इस बार चुनाव आयोग ने प्रत्याशी की अधिकतम व्यय  सीमा 70 लाख निर्धारित की है। उन्होेंने कहा कि सभी प्रत्याशियों को  चुनाव आचार संहिता का पालन करना होगा। साथ ही उसके व्यय व प्रचार प्रसार
पर नजर रखने के लिए अलग-अलग टीमें नजर रखेंगी । प्रत्येक विधानसभा में  तीन-तीन फ्लाइंग स्क्वायड सक्रिय हो गए हैं साथ ही वीडियों सर्विलांस  टीमें भी सक्रिय हो गई है।

19 से शुरू होगा नामांकन
जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ 18 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो 25 तक चलेगी। इसके बाद 26 मार्च  को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 28 मार्च नामांकन वापिसी लेने की तिथि
है। 11 अप्रैल को मतदान होगा और 23 मई को मतगणना होगी।

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