अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में गिरफ्तार बिचौलिया व ब्रिटिश कारोबारी क्रिश्चियन मिशेल को प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। (ED) ने शनिवार को दिल्ली की कोर्ट को बताया कि अगुस्टा वेस्टलैंड घोटाले के बिचौलिए क्रिस्चन मिशेल ने पूछताछ में सोनिया गांधी का नाम लिया है।
ईडी ने कोर्ट को बताया कि मिशेल ने इटली की किसी महिला का जिक्र भी किया, जिसके बेटे का नाम R से शुरू होता है। मिशेल ने यह भी कहा कि महिला का बेटा जल्द ही देश का प्रधानमंत्री बनने वाला था। हालांकि ईडी ने ये साफ नहीं किया है कि नाम किस तौर पर लिया गया है।
Agusta Westland case: ED tells Delhi's Patiala House court that Christian Michel has identified how HAL was removed from the deal and the deal was offered to Tata instead. ED also seeks to ban Michel's lawyer's access to him alleging he is being tutored from outside https://t.co/xvQSaJnyxH
— ANI (@ANI) December 29, 2018
बता दें कि 3,600 करोड़ रुपए की अगस्ता डील में सीबीआई ने क्रिश्चियन मिशेल को गिरफ्तार किया था, जिसे 22 दिसंबर को 7 दिन की हिरासत में प्रवर्तन निदेशालय के हवाले किया गया था। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने इस मामले में मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले ईडी ने अदालत कक्ष में मिशेल से 15 मिनट तक पूछताछ की थी। बता दें कि काफी कोशिशों के बाद सीबीआई मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाई थी।
कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल का नाम हेलीकॉप्टर सौदे के दौरान भारतीय अधिकारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने वाले के रूप में हुई थी। इसमें दो अन्य विदेशियों का नाम भी सामने आया था, जिनका नाम कार्लो गेरोसा और राल्फ गिडो हैस्के है।
Michel’s lawyer Aljo K Joseph to court: We don’t dispute that he (Christian Michel) had handed us the papers, but it’s the fault of the ED that they allowed it to happen. #AgustaWestland https://t.co/HcjjTq0lba
— ANI (@ANI) December 29, 2018
कांग्रेस ने कहा- मिशेल पर सरकार का दबाव
मिशेल द्वारा कथित तौर पर सोनिया गांधी का नाम लेने पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर. पी. एन. सिंह ने कहा, ‘मिशेल पर एक परिवार विशेष का नाम लेने का दबाव है। चौकीदार क्यों सरकारी एजेंसियों पर एक परिवार का नाम लेने का दबाव डाल रहे हैं? बीजेपी के स्क्रिप्ट राइटर इस समय लंबे वक्त से काम कर रहे हैं।
7 दिन की ईडी कस्टडी में मिशेल
कोर्ट ने मिशेल को 7 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। ईडी ने कोर्ट से मिशेल की 8 दिन की कस्टडी की मांग की थी। ED ने कोर्ट से कहा कि क्रिस्चन मिशेल और दूसरे लोगों के बीच हुई बातचीत में एक ‘बड़े आदमी’ का जिक्र है और उन्हें ‘R’ से संबोधित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि यह पता लगाने की जरूरत है कि वह बड़ा आदमी ‘R’ कौन है। इसके लिए मिशेल की कस्टडी की जरूरत है।
मिशेल के वकील को भी निर्देश
पटियाला हाउस कोर्ट ने मिशेल के वकील को उनसे मुलाकात के दौरान एक दूरी कायम रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने हर सुबह और शाम में मिशेल से मिलते समय वकील के लिए 15 मिनट का समय सीमित कर दिया है।