नई दिल्ली। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूरक आरोप पत्र दायर किया। पूरक आरोप पत्र में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप पत्र में चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट भास्कर रमन, मेसर्स एयरसेल टेलीवेंचर्स लिमिटेड, मलेशियाई नागरिक अगस्तस राल्फ मार्शल को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट इस आरोप पत्र पर 26 नवंबर को विचार करेगा।
पटियाला हाउस कोर्ट ने इसके साथ ही इस मामले की सुनवाई की तारीख तय कर दी है। चार्जशीट पर सुनवाई 26 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि इससे पहले आज सुबह चिदंबरम को INX मीडिया केस में दिल्ली हाई कोर्ट से थोड़ी राहत मिली थी। कोर्ट ने इस मामले में चिदंबरम की अंतरिम प्रोटेक्शन बढ़ाकर 29 नवंबर तक कर दिया था।
इस बीच, कांग्रेस ने चिदंबरम को जान बूझकर मामले में फंसाने का आरोप लगया है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि ईडी सरकार के कब्जे में है और जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ केस हो जाता है।
कार्ति चिदंबरम द्वारा साल 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील के तहत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी मिलने के मामले की जांच CBI और ED कर रही है। उस समय पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई की सिफारिशों के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी को नजरअंदाज कर दिया था।
Aircel-Maxis case: Enforcement Directorate files supplementary chargesheet in Delhi's Patiala House Court. Total nine including P Chidambaram listed as accused the chargesheet. pic.twitter.com/IBmg7dXebl
— ANI (@ANI) October 25, 2018
प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमिटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी थी, जबकि यह डील 3500 करोड़ रुपये की थी।