33 मतदान कामिर्क प्रशिक्षण में रहे अनुपस्थित 26 फरवरी को उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्तकरने का मुख्य विकास अधिकारी ने दिया निर्देश
मीरजापुर। विधानसभा सामान्य निवार्चन-2022 के दृष्टिगत मतदान कामिर्को का द्वितीय प्रशिक्षण आज राजकीय इण्टर कालेज महुवरिया में दिलाया गया। इस अवसर पर कामिर्को सम्बोधित करते हुये जिला निवार्चन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार लक्षकार ने कहा कि सभी कामिर्क प्रशिक्षण कायर्क्रम को गम्भीरता से लेते हुये भली भति प्रशिक्षण ले पारदशीर्, निष्पक्ष व शान्तिपूणर् मतदान कराने में प्रशिक्षण काफी सहायक सिद्ध होगा। जिला निवार्चन अधिकारी ने प्रशिक्षण के दौरान कुछ मतदान कामिर्क बाहर घूमते हुये दिखाई पड़े जिन्हे रोककर जिला निवार्चन अधिकारी द्वारा पूछताछ की गयी तथा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये उन्हे प्रशिक्षण लेने हेतु निदेर्शित किया है
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान ई0वी0एम0 मशीन को चलाने व बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा वी0वी0 पैट कनेक्टिंग सिस्टम को सीख ले ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की परेशानी होने न पाये उन्होने कहा कि बूथ पर तैनात कामिर्क पीठासीन अधिकारी नेतृत्व में टीम भावना से कायर् करे। सभी कामिर्को का अलग-अलग कायोर् का महत्व है। उन्होने कहा कि प्रशिक्षण में सभी कामिर्क प्रत्येक कायोर् को सीखेंगे तो मतदान कराने में आसानी होगी। जिला निवार्चन अधिकारी ने कहा कि यह सुनिश्चित करेंगे कि बूथ के अन्दर किसी भी एजेण्ट व मतदाता को मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबन्धित रहेगा। मतदान केन्द्र परिसर एवं बूथ के बाहर लगभग 200 से 250 बूथो पर सेल्फी प्वाइंट बनाये जायेंगे सेल्फी प्वाइंट तक मोबाइल ले जाकर मतदाता अपना सेल्फी फोटो खींच सकता हैं।
जिला निवार्चन अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र के सारी आस्था ई0वी0एम0 पर निभर्र रहता है उसे सुरक्षित रखे तथा उसके बारे में भली भति प्रशिक्षण ले। उन्होने कहा कि मतदान की गोपनीयता प्रत्येक दशा में बनाये रखा जाय। यह भी कहा कि यदि कोई वी0आई0पी0 व्यक्ति वोट डालने आ रहा है तो बूथ के अन्दर उसके साथ कोई गनर व अन्य व्यक्ति नही जायेगा। आज दिनांक 25.02.2022 को 2600 मतदान अधिकारी के सापेक्ष 33 मतदान अधिकारी प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित मतदन अधिकारी को निदेर्शित किया जाता है कि दिनांक 26.02.2022 को राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज मीरजापुर में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
संबंधित मतदान अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 एवं भारतीय दंड संहिता के अध्याय 9 ए में प्राविधानित विधान के अन्तगर्त जिलाधिकारी /जिला निवार्चन अधिकारी द्वारा विधिक कायर्वाही के साथ-साथ विभागीय कायर्वाही हेतु संबंधित विभागाध्यक्ष को पत्र प्रेषित कर दिया जायेगा जिसका सम्पूणर् उत्तरदायित्व संबंधित मतदान अधिकारी का होगा आज के दिन में 140 मतदान अधिकारी को कोविड-19 का वैक्सीनेशन कराया गया जिसमें 132 बूस्टर डोज है। 1077 अधिकारी को आयुष किट भी उपलब्ध करायी गयी।