आदर्श आचार संहिता के साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी करें पालन, डिजिटल प्रचार-प्रसार पर अधिक ध्यान दें प्रत्याशी: ईवा

भास्कर समाचार सेवा

नई टिहरी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का सभी राजनीतिक दल पालन करें। जिला निर्वाचन अधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने विकास भवन सभागार में राजनीतिक दलों की बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन में प्रचार-प्रसार के दौरान सभी राजनीतिक दल कोविड-19 की रोकथाम हेतु जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि, सभी राजनीतिक दल डिजिटल माध्यम से प्रचार-प्रसार पर ज्यादा बल दें, ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले प्रचार-प्रसार पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति निरंतर निगरानी कर रही है। इस हेतु किसी भी प्रकार के विवादास्पद बयान बाजी व  टीका-टिप्पणी से बचना होगा। वहीं प्रचार प्रसार सामग्री के मुद्रण व उसमें प्रकाशित होने वाले कंटेंट को मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से सर्टिफाई करवाना भी अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के बारह हजार से अधिक बुजुर्गों, जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है, तथा सात हजार से अधिक दिव्यांग जनों को पोस्टल बैलट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पोस्टल बैलट के माध्यम से होने वाले मतदान को पोलिंग पार्टियां मतदान तिथि के 1 सप्ताह पूर्व संकलित कर लेंगी। इस दौरान राजनीतिक दल मतदान केन्द्रवार अपने एजेंट भी नियुक्त कर सकती है। वहीं डोर टू डोर प्रचार प्रसार में प्रत्याशी सहित कुल 5 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।

बैठक में मौजूद समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनके द्वारा कोविड के साथ-साथ आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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