अलवर में बालिका के साथ रेप और हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा

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जयपुर  । अलवर जिले में बहरोड़ तहसील के रेवाली गांव में चार वर्ष पूर्व पांच साल की बालिका के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में विशेष न्यायालय ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। अलवर जिले में बहरोड़ तहसील के रेवाली गांव में एक फरवरी 2015 को राजकुमार नामक व्यक्ति ने पड़ोस में रहने वाली पांच वर्षीय बालिका को टॉफी देने के बहाने पास के खंडहरनुमा मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया तथा दुष्कर्म के बाद पत्थर से सिर पर मारकर उसकी हत्या कर दी थी।

 

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इस घटना में बहरोड़ पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने के बाद आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 302, 201 और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दोष सिद्ध करते हुए धारा-201 के तहत सात साल के कठोर कारावास व 5000 जुर्माने, धारा 363 के तहत सात साल के कठोर कारावास व 5000 जुर्माना, धारा 366 के अंतर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10000 के जुर्माने, धारा 376/2 के तहत कारावास व 10000 जुर्माने, धारा 302 के तहत दोषी को मृत्युदंड तथा 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

इस दुष्कर्म व हत्याकांड के मामले में पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अजय शर्मा ने अपने फैसले में लिखा कि दोषी  द्वारा किया गया अपराध अत्यधिक क्रूर और समाज को झकझोर देने वाला है। अपराध और इसे करने के तरीके ने समाज में अत्यधिक रोष फैलाया। आरोपित ने जिस तरह से राक्षस बन कर पीड़ित पर पशुता पूर्वक व्यवहार किया और जिस पैशाचिक प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया, उसे देखते हुए उसके लिए फांसी की सजा भी कम है।

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