
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खिलाफ सोमवार को कोलकाता की अलीपुर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पत्नी द्वारा दाखिल कराए गए घरेलू हिंसा के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया है। हालांकि उन्हें 15 दिनों का समय देकर आत्मसमर्पण करने को कहा गया है। अगर इस अवधि में वह अलीपुर कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। शमी फिलहाल वेस्टइंडीज दौरे पर हैं और टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं।
शमी की पत्नी हसीन जहां में वर्ष 2018 में उन पर घरेलू हिंसा, दुष्कर्म, हत्या की कोशिश और मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। लालबाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय में उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले में कोलकाता पुलिस को आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा है कि मोहम्मद शमी के पास 15 दिनों का समय सरेंडर करने के लिए है। अगर इस बीच वे नहीं आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गत 14 मार्च को कोलकाता पुलिस की ओर से अलीपुर कोर्ट में मोहम्मद शमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। पिछले साल हसीन जहां ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए मोहम्मद शमी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। शमी की पत्नी ने उन पर मैच फिक्सिंग के भी आरोप लगाए थे लेकिन बीसीसीआई ने इस मामले में शमी को क्लीनचिट दे दी थी। उसके पहले 12 नवंबर को कोलकाता पुलिस मुख्यालय लालबाजार में मोहम्मद शमी से कोलकाता पुलिस के तत्कालीन संयुक्त आयुक्त (अपराध) प्रवीण त्रिपाठी ने दो घंटे से अधिक तक पूछताछ की थी।
West Bengal: Alipore court issues arrest warrant against Indian cricketer Mohammad Shami and his brother Hasid Ahmed in connection with domestic violence case filed by his wife Hasin Jahan. The court has asked him to surrender within 15 days pic.twitter.com/0LKn8ivCOl
— ANI (@ANI) September 2, 2019
क्या है मामला
मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने उन पर पाकिस्तान समेत अन्य देशों की लड़कियों के साथ विवाहेत्तर संबंध रखने का आरोप लगाया था। सात मार्च 2018 को हसीन जहां ने शमी एवं उनके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ जादवपुर थाने में मामला दर्ज कराया था। इसकी जांच कोलकाता पुलिस की खुफिया टीम ने अपने हाथ में लेकर विमेन ग्रीवेंस सेल को सौंप दिया था। उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-498-ए (दहेज से संबंधित घरेलू हिंसा), 323 (मारपीट), 307 (हत्या की कोशिश), 376 (दुष्कर्म), 506 (जान से मारने की धमकी), 328 (जहर देना) और 34 (आपराधिक साजिश के तहत सामूहिक अत्याचार) के तहत मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि इसके बाद शमी ने भी कानूनी रास्ते ही अख्तियार कर लिए थे जिसके बाद पति-पत्नी के बीच बातचीत से मामला सुलझ नहीं सका था। इधर हसीन जहां ने अलीपुर न्यायालय में भरण पोषण का केस किया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर केवल बेटी की पढ़ाई के लिए खर्च देने का निर्देश शमी को दिया था। अब हसीन जहां मॉडलिंग कर रही हैं।