विधानसभा चुनाव 2022 : 40 लाख तक खर्च कर सकेगा प्रत्याशी

विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश

27 जनवरी से प्रत्याशी कर सकेंगे नामांकन

सीतापुर। विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। जिले में 27 जनवरी से नाांकन शुरू हो रहा है। नामांकन के दौरान प्रत्याशी को विभिन्न बातों का विशेष ध्यान रखना होगा अन्यथा आपकी मेहनत पर पानी भी फिर सकता है। इस बार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचनों के संबंध में निर्वाचन व्यय हेतु रूपये 40 लाख की धनराशि अधिकतम व्यय सीमा के रूप में निर्धारित की गई है।

रविवार व राजपत्रित अवकाश में नहीं होगा नामांकन

सबसे पहले हम आपको बता दें कि सभी नौ विधानसभाओं का नामांकन जिला मुख्यालय की तहसील पर होगा। नामांकन 27 जनवरी से होगा जो कि तीन फरवरी तक चलेगा। इस दौरान एक रविवार तीस जनवरी को पडेगा। इस दिन नामांकन नहीं होगा। तीन फरवरी के बाद चार फरवरी से नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो जाएगी। पांच फरवरी को बसंत पंचमी तथा छह फरवरी को फिर से रविवार पड़ेगा इसलिए दोनों दिनों में चुनाव प्रक्रिया का कोई कार्य नहीं होगा। सात फरवरी को नाम वापसी तथा उसी दिन चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा।

चुनाव लड़ने की पात्रताएं

चुनाव आयाग द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के मतुाबिक 23.02.2022 अभ्यर्थी की आयु 25 वर्ष होनी चाहिये। प्रत्याशी का नाम किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिये। नाम निर्देशन- पत्र प्ररूप-2 ख में प्रस्तुत किया जायेगा। एक अभ्यर्थी अधिकतम चार सेट में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। नाम निर्देशन-पत्र के साथ उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के सम्मुख नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र (प्ररूप-26) संलग्न किया जायेगा। शपथ पत्र रूपये 10 रूपया के स्टाम्प पेपर पर ओथ कमिश्नर या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए। उक्त शपथ पत्र के सभी खाने भरे होने चाहिए। यदि किसी मद के संबंध में कोई सूचना नहीं हो तो शून्य या लागू नहीं होता लिखा जाएगा।

कौन-कौन से लगेंगे नो डयूज

नो ड्यूज से सम्बन्धित शपथ पत्र विद्युत, पानी, टेलीफोन व सरकारी आवास के किराया से सम्बन्धित लगेंगे। अभ्यर्थी द्वारा जमानत के रूप में अंकन रूपये 10,000 रूपया की धनराशि एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अंकन रूपये 5.000 रूपया की धनराशि जमा होगी। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है तो जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

कितने होंगे प्रस्तावक

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय दल के अभ्यर्थी हेतु 01 प्रस्तावक तथा अन्य अभ्यर्थी हेतु 10 प्रस्तावक होने अनिवार्य है। प्रस्तावक/प्रस्तावकों का उसी विधान सभा में समाविष्ट विधान सभा क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में नाम सम्मिलित होना चाहिए जिस विधान सभा क्षेत्र से प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन लड़ने हेतु नामांकन पत्र भरा जा रहा है। यदि अभ्यर्थी अपने से भिन्न निर्वाचन क्षेत्र में नाम निर्देशन प्रस्तुत करता है तो मतदाता सूची के उद्धरण की प्रमाणित प्रतिलिपि जो जिला निर्वाचन कार्यालय से निर्गत की गई हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आयोग के निर्देशानुसार नामांकन प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में उम्मीदवार को सम्मिलित करते हुए 05 व्यक्तियों अथवा आयोग से त्वरित प्राप्त निर्देश के क्रम में ( जैसी स्थिति हो ) उससे अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे।

भूल कर भी न करें यह काम

चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियांे को विशेष ध्यान रखना होगा। चुनाव आयोग ने फोटो खिंचाने को लेकर जो दिशा निर्देश दिए हैं उन पर विशेष ध्यान देना होगा। आयोग के अनुसार फोटो में प्रत्याशी पूरा चेहरा सीधे कैमरे की तरफ होनी चाहिए और चेहरे की सरल अभिव्यक्ति हो तथा आंखे खुली होनी चाहिए। फोटो अभ्यर्थी की सुविधा अनुसार रंगीन अथवा ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है। फोटो साधारण वस्त्र में होना चाहिए। वर्दी में फोटो की अनुमति नहीं है। टोपी अथवा हैट न लगाई जाए। काले रंग का चश्मा भी न लगाएं।

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