औरैया। जिलाधिकारी प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव के आदेश द्वारा विगत वर्ष की भांति ग्रीष्म काल में सभी अधीनस्थ मॉल/एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों/तहसील न्यायालयों तथा राजस्व एवं दण्ड अभिलेखागारों का समय परिवर्तित कर दिया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महेंद्र पाल सिंह ने उक्त जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि दिनांक 1 मई 2023 से 30 जून 2023 तक सभी अधीनस्थ मॉल/एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों/तहसील न्यायालयों तथा राजस्व एवं दण्ड अभिलेखागारों का समय प्रातः 8रू30 से अपराहन 2रू30 तक रहने के पारित किए गये हैं।
आपको बता दें कि इस बीच लंच ब्रेक 11 से 11ः30 बजे तक अनुमन्य होगा। कलेक्ट्रेट व अधीनस्थ कार्यालयों का समय प्रातः 10 बजे से अपराहन 5 बजे तक यथावत रहेगा। उपर्युक्तप्रातः कालीन समय का आदेश दिनांक 30 जून 2023 तक के लिए पारित रहेगा।