
अजीतमल/औरैया। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना समय से न देने पर राज्य सूचना आयोग के आयुक्त ने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्व विद्यालय के रजिस्ट्रार अनिल कुमार यादव पर 25 हजार रुपये का अथंदंड लगाया है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जानिस नगर अटसू निवासी मनोज कुमार ने बताया कि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय से 2019 में एलएलएम के लिए प्रवेश परीक्षा दी थी। इसमें उसका रोल नंबर 320326 था। परिणाम आने पर उसकी एससी केटागरी में रैक 10 प्राप्त हुई थी, लेकिन उसे विश्वविद्यालय की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई।
जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उसने उक्त परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों व हुए प्रवेश के बारे में सूचना मांगी थी। इसके बाद भी समय से सूचना नहीं दी गई। इस पर उसने प्रथम अपील विश्वविद्यालय के कुलपति से की, लेकिन ऊनकी ओर से भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। तब उसने द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग लखनऊ में 25 सितंबर 2020 को की थी।
आयोग की ओर से सुनवाई की गई लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से आयोग को दी गई। सूचनाओं में प्रार्थी का संपर्क नंबर ही बदल दिया। इससे उसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। इसके बाद नौ फरवरी को राज्य सूचना आयोग की ओर से भेजे गए आदेश की कापी प्राप्त हुई है। इसमें जनसूचना अधिकारीध्अनिल कुमार यादव रजिस्ट्रार छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कल्याणपुर कानपुर के वेतन से अर्थदंड वसूल किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।











