अयोध्या : उच्च न्यायालय नें बालू खनन संबंधित जांच के दिए आदेश, अब डीएम करेंगे फैसला

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

अयोध्या। सदर तहसील के मांझा बैगमगंज में बालू खनन के लिए किए गए पट्टे में बड़ा पेंच फंस गया है। एक भूमि स्वामी ने खनन विभाग से पहले बालू खनन का पट्टा लिया। इसके बाद जब प्रतिभूति वह प्रथम किश्त नहीं जमा कर पाया तो अपने पट्टे को चार अन्य लोगों को अनुबंध के माध्यम से हस्तांतरित कर दिया।

प्रतिभूति व प्रथम किश्त जमा होने के बाद पट्टाधारक की नीयत बदल गई। उसने जिन लोगों को अपना पट्टा हस्तांतरित किया था, उनको बालू खनन कराने ही नहीं दिया और स्वयं बालू खनन कराने लगा। अब पट्टाधारक से अनुबंध कराने वाले बालू खनन की शर्तें तोड़ कर बालू खनन करा रहे पट्टाधारक की ओर किए जा रहे बालू खनन पर रोक लगाने की मांग को लेकर न्यायालय का चक्कर काट रहे हैं।

बस्ती जनपद के मोहम्मदपुर बेलारी जनपद बस्ती निवासी साहबदीन यादव की भूमि सदर तहसील के मांझा बेगमगंज में डाटा संख्या 11ख मिन, 12मिन, 13मिन, 11 ग मिन रकबा 1214 हेक्टेयर है।साहबदीन ने इस भूमि से बालू खनन के लिए 27मार्च 2023 को बालू खनन का पट्टा लिया था।उसे पट्टे की शर्त के अनुसार 1328476 रुपए प्रतिभूति एवं प्रथम किश्त जमा करानी थी। जमा न कराने पर पट्टा निरस्त हो जाता।

साहबदीन ने अपने पट्टे को एग्रीमेंट कर विष्णु कुमार सिंह, रामचेत, छट्ठीलाल गुप्ता व विनोद कुमार सिंह को हस्तांतरित कर दिया। प्रतिभूति एवं प्रथम किश्त जमा होने के बाद साहबदीन की नीयत बिगड़ गई और उसने स्वयं ही बालू खनन प्रारंभ कर दिया।अब साहबदीन से एग्रीमैंट कराने वाले चारों बालू ठेकेदार चक्कर काट रहे हैं। फिलहाल उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में मेरिट पर फैसला करने के लिए डीएम को निर्देशित किया है। उच्च न्यायालय ने चार सप्ताह में मामले का निस्तारण करने का भी डीएम को निर्देश दिया है। डीएम ने सुनवाई के लिए छह दिसम्बर की तारीख निश्चित की है।

क्या कहते हैं जिला खनन अधिकारी –

जिला खनन अधिकारी ने बताया कि बालू खनन का पट्टा यदि किसी दूसरे को दिया गया था तो इसकी जानकारी जिलाधिकारी या खनन अधिकारी को दी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि डीएम के न्यायालय में सुनवाई के बाद दूध का दूध व पानी का पानी हो जाएगा। दोनों पक्षों को छह दिसम्बर को डीएम के न्यायालय में बुलाया गया है।

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