अयोध्या। गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से अपना दल भाजपा गठबंधन के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू द्वारा छात्र संघ महामंत्री पद पर चुनाव लड़ने के उद्देश्य से फर्जी मार्कशीट के उपयोग के मामले में साकेत महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य प्रो यदुवंश राम त्रिपाठी द्वारा पूर्व विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी उपरोक्त मामले में पूर्व विधायक के अलावा दो अन्य लोगों पर भी फर्जी मार्कशीट मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिनमें पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष फूलचंद यादव चाणक्य परिषद के अध्यक्ष कृपा निधान तिवारी को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है पूर्व विधायक इंद्रप्रताप तिवारी को भी लगभग 9 माह कारागार में व्यतीत करने के बाद जमानत पर रिहा किया गया है
उपरोक्त मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होना तय हुआ था जिसका फैसला सुनवाई के बाद लगभग 12 बजे आया जिसमें पूर्व विधायक इन प्रसाद तिवारी कब्बू चाणक परिषद के संरक्षक कृपा निधान तिवारी वह पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष फूलचंद यादव को दोषी ठहराते 5 वर्ष की सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया।