बहराइच। न्यायालय जिलाधिकारी बहराइच के आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2024 द्वारा अन्तर्गत धारा-14 (1) गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बमुकदमा सरकार बनाम देवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह जिसमें अभ्युिक्त देवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह पुत्र स्व. रामफल सिंह निवासी मोहनपुर माफी थाना पयागपुर जनपद बहराइच हालपता मो. रायमपुर राजा निकट केडिया अस्पताल, जेल रोड थाना कोतवाली देहात स्थित जनपद बहराइच द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित अचल सम्पत्ति मो. रायपुर राजा स्थित मकान संख्या 424 (एम-2) व अभियुक्त देवेन्द्र प्रताप सिंह उपरोक्त की पत्नी श्रीमती सारिका सिंह के नाम मकान संख्या 424 (एम-1) भूमि एवं मकानों की जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.46,81,269/- को नगर मजिस्ट्रेट बहराइच को प्रशासक नियुक्त कर कुर्की करने के आदेश दिये गये थे।
न्यायालय जिलाधिकारी बहराइच के आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2024 के अनुपालन में नगर मजिस्ट्रेट बहराइच श्रीमती शालिनी प्रभाकर के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी (प्रशिक्षु) सुश्री अंजनी यादव, पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) रमेश चन्द्र पाण्डेय, तहसीलदार (सदर) अनिरूद्ध कुमार यादव व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात मय राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा कुर्की की कार्यवाही सम्पादित की गयी। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि कुर्की की कार्यवाही के पूर्व डुग्गी पिटवाकर कृत कार्यवाही की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी करायी गय