बहराइच l पयागपुर में मिट्टी का खनन करना किसानों के लिए बहुत सहज बन गया है इसके लिए किसानों को किसी के अनुमति की आवश्यकता नहीं है वह केवल माइन मित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा करके तत्पश्चात प्रमाण पत्र पाकर उसे परिवहन पत्र के रूप में उपयोग करके मिट्टी का खनन कर सकते हैं ; इसके लिए किसी भी अधिकारी के परमिशन की आवश्यकता नहीं है और साथ ही साथ कोई भी पुलिसकर्मी या 112 नंबर डायल पुलिसकर्मी कभी भी मिट्टी खनन के कार्य को स्वतः संज्ञान में लेकर चेक नहीं कर सकते हैं l
मिट्टी के खनन का कार्य करने के लिए माइन मित्रा पोर्टल पर किसानों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा
इस शासनादेश आने के पहले मिट्टी खनन के कार्य को लेकर जगह जगह पर किसानों को रॉयल्टी देनी पड़ती थी जिस कारण से किसान ज्यादा परेशान थे और अपने निजी कार्यों के लिए मिट्टी का उपयोग खनन करके नहीं कर सकते थे लेकिन शासन ने किसान की बातों को मानकर सभी खनन अधिकारियों को निर्देशित किया की किसान अपनी निजी उपयोग के लिए मिट्टी का खनन कर सकते हैं इसके लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है l
मिट्टी खनन को लेकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग डा०रोशन जैकब ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों द्वारा अपने खेत से अपने निजी उपयोग के लिए मिट्टी खनन पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने एवं अवैध वसूली पर लगाम लगाने के लिए साधारण मिट्टी की रॉयल्टी शून्य कर दी थी। साथ ही भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय से अनुमति लेने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया था। वहीं मिट्टी खनन में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया। इसके तहत माइन मित्रा पोर्टल लांच किया गया।
किसान द्वारा 100 घन मीटर तक मिट्टी के खनन के लिए केवल माइन मित्रा पोर्टल से अप्लाई करना होता है, जिसके बाद स्वत: रजिस्ट्रेशन के आधार पर खनन और परिवहन मान्य हो जाता है। इससे जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को भी अवगत कराया जा चुका है। गृह विभाग द्वारा भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि स्थानीय पुलिस एवं डायल यूपी 112 के पुलिसकर्मियों द्वारा मिट्टी अथवा बालू के किसी वैध/अवैध परिवहन की जांच/चेकिंग स्वत: संज्ञान लेकर नहीं की जाएगी। वहीं इसमें पारदर्शिता लाने के लिए विभाग की ओर से अन्य कई निर्देश जारी किए गए। जब इस संदर्भ में एसडीएम पयागपुर दिनेश कुमार से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि शासन के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा l