नानपारा/बहराइच l प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अन्तर्गत आगामी चरण वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक योजना के क्रियान्वयन में आवास प्लस-2018 की सूची में पात्र लाभार्थियो का नाम जोड़े जाने एवं पात्रता/अपात्रता का चिन्हीकरण के मानक में हुए महत्वपूर्ण बदलाव के सम्बन्ध में खंड विकास अधिकारी की अगुवाई में बलहा ब्लाक के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। 59 ग्राम पंचायतों के प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
खंड विकास अधिकारी बलहा संदीप कुमार ने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति की चारों ओर की दीवार पक्की है और ऊपर टीन शेड रक्खे हुए है तो वह व्यक्ति अपात्र माना जायेगा। पहले दोपहिया वाहन रखने वाले अपात्र माने गए हैं लेकिन इस बार कैबिनेट की बैठक में दो पहिया वाहन धारक को पात्रों की श्रेणी में रखा गया है l
आयकर दाता उद्योग या उद्यमी चार पहिया वाहन 50000 से ऊपर की किसान क्रेडिट कार्ड वाले तिपहिया वाहन जैसे ई रिक्शा के अगर स्वामी है तो उन्हें अपात्र माना जाएगा।
5 सितम्बर से 12 सितम्बर तक ब्लाक क्षेत्र के सभी गांवों में पात्र अपात्र के संबंध में सर्वे करके शत प्रतिशत पात्रों को ही आवास का आवंटन किया जायेगा।