बहराइच : जनपद में निजी एम्बुलेंस स्वामियों की मनमानी पर कसेगी नकेल- जिलाधिकारी

  • हिट एण्ड रन से सम्बन्धित प्रकरणों का प्राथमिकता पर होगा निस्तारण
  • दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में एम्बुलेन्स की पहुंच होगी आसान ट्रैक्टर ट्रालियों में लगाये जायेंगे रिफ्लेक्टर

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

बहराइच। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने निर्देश दिया कि मा. सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 235/2012 में गुड सेमेरटियन (नेक आदमी) के बचाव के लिए दिये गये आदेश के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का व्यापक प्रचार प्रसार कर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये ताकि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद को आमजन आगे आ सके।

डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि हिट एण्ड रन के मामलों में भी शासन द्वारा दी गयी व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय ताकि पीड़ित पक्ष को राहत मिल सके। इस सम्बन्ध में एआरटीओ प्रशायन राजीव कुमार ने बताया कि विभिन्न थानों से हिट एण्ड से सम्बन्धित 88 प्रकरण प्राप्त हुए हैं जिसमें शासन द्वारा अनुमन्य सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। डीएम ने एआरटीओ को निर्देश दिया कि सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर वर्ष 2022 व 2023 के प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करायें।

डीएम ने परिवहन व अन्य सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिया कि अनाधिकृत वाहनों के संचालन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु प्रवर्तन की कार्यवाही की जाय। विद्युत विभाग को निर्देश दिया गया कि ई-रिक्शा स्वामियों के विद्युत कनेक्शन की जांच कर नियमाुनसार कार्यवाही की जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिला प्रोबेशन अधिकारी से समन्वय कर दुर्घटना में अनाथ होने वाले बच्चों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित कराया जाय।

नगर में जाम व अनाधिकृत रूप से संचालित ई-रिक्शा के विरूद्ध की गई कार्यवाही की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 449 वाहनों को सीज़ करते हुए 1149 का चालान किया गया है। निजी एम्बुलेन्स द्वारा मनमाना किराया वसूलने व मनमाफिक संचालन के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया कि सीएमओ, नगर मजिस्ट्रेट, सीओ व एआरटीओ की टीम जांच कर आवश्यक कार्यवाही करें।

विद्यालयों में संचालित अधोमानक वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की समीक्षा के दौरान डीएम ने निर्देष दिया कि स्कूल वाहनों के चालकों का नेत्र व स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाय। अधि.अभि. लो.नि.वि. को निर्देश दिये गये कि एन.एच.आई. से समन्वय कर ओवरस्पीडिंग पर प्रभावी अंकुश के लिए आटो चालान व रिफ्लेक्टर की सुविधा उपलब्ध करायें। जिला गन्ना अधिकारी व डीपीआरओ को निर्देष दिये गये कि कोहरे एव धुंध के कारण ट्रैक्टर ट्राली किसी दुर्घटना का कारण न बने इसके लिए ईट भट्ठों तथा गन्ना की ढुलाई में प्रयुक्त होने वाली सभी ट्रालियों पर रेफलेक्टर लगवाएं।

एआरटीओ को निर्देश दिया गया कि सीमावर्ती क्षेत्रों से अवैध रूप से चालित होने वाली बसों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय। सीएमओ को निर्देश दिया कि दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों के आस-पास एम्बुलेन्स की पहुंच का सुगम बनाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

इस अवसर पर नगर मजिस्टेªट शालिनी प्रभाकर, सीओ पयागपुर आनन्द कुमार राय, प्रशिक्षु पीसीएस ज्योति चौरसिया, अधि.अभि. लो.नि.वि. प्रदीप कुमार, जिला गन्ना अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला, डीपीआरओ राघवेन्द्र द्विवेदी, एआरएम रोडवेज़ प्रेम कुमार, बीएसए अव्यक्तराम तिवारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन राजीव कुमार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

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