बरेली : बिना रजिस्ट्रेशन मदरसा चलाने पर दस हजार रु० प्रतिदिन जुर्माना, नोटिस जारी

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

बरेली। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया है।जिसमें कहा गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित होने वाले मदरसों को प्रतिदिन 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। इसी क्रम दरगाह आला हजरत पर उत्तर प्रदेश सुन्नी मदरसों के जिम्मेदारान की एक बैठक हुई।

जिसमें उत्तरप्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के नियमितकरण,और विभाग की ओर से गैर मान्यताप्राप्त मदरसों को बंद करने और जुर्माना नोटिस जारी करने समेत अन्य मसलो को लेकर चर्चा हुई। वही उत्तर प्रदेश के मदारिस अराबिया के जिम्मेदारान से अपील की गई कि वह अपने मदरसों के बुनियादी दस्तावेज़ो के साथ हिसाब- किताब और और खातों को दुरुस्त रखें। सीए से समय पर अपडेट और मेंटेन कराते रहें। इस संबंध में दरगाह के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि दरगाह प्रमुख हज़रत मौलाना सुब्हान रज़ा खान (सुब्हानी मियां) व सज्जादानशीन हज़रत मुफ्ती अहसन मियां अपने बुजुर्गों के नक़्शे क़दम पर चलते हुए हमेशा सुन्नी मदरसो के उत्थान और तरक्की के लिए काम करते रहे हैं।    

मौलाना ने कहा जांच में घबराने की  जरूरत नहीं है सहयोग करें साथ ही अपने जरूरी दस्तावेज दुरुस्त रखें। मुफ्ती वसीम ने कहा कि यूपी प्रशासन की ओर से ऐसे मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया अब शुरू कर देना चाहिए मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा भी था कि मदरसा बोर्ड जल्द ही मानक पूरे करने वाले मदरसों को मान्यता देने की कार्यवाही शुरु करेगा।

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