बस्ती: कप्तानगंज थाना परिसर में थानाध्यक्ष दीपक कुमार दुबे ने संसद द्वारा पारित तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक जुलाई से भारतीय दंड संहिता,दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम अब समाप्त हो गया हैं।
अब इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है। इसके लागू होने के बाद कई धाराएं और सजा के प्रावधान में बदलाव हो गया है। अब कोई भी पीड़ित व्यक्ति जीरो एफआईआर दर्ज करा सकता है।भले ही घटना उसके क्षेत्र के बाहर हुआ हो।
गिरफ्तार व्यक्ति अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में बताने तथा मिलने का अधिकार मिल गया है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिलेगा। नये आपराधिक कानून में 45 दिनों में फैसला आयेगा।
नए आपराधिक कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को लेकर एक नया अध्याय जोड़ा गया है।प्रभारी निरीक्षक श्री दूबे ने बताया कि नए अधिनियम के प्रचार प्रसार की व्यापक आवश्यकता है। जिससे आम जनमानस में इस बात की जानकारी पहुंचायी जा सके।इस अवसर पर गोष्ठी में क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति पुलिस बल तथा अन्य लोग उपस्थित रहे।