भोपाल मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले में जमानती वारंट जारी किया है।
इस मामले में आरोपित भाजपा नेता एस एस उप्पल को अदालत ने बुधवार को ही सक्षम जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए हैं। यह आदेश सीजेएम विनोद पाटीदार ने दिए।
एमपी नगर थाना पुलिस ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और एस एस उप्पल के खिलाफ भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले का चालान अदालत में कल पेश किया था। चालान पेश किए जाने के समय कोर्ट में भाजपा नेता एस एस उप्पल ने पेश होकर अपनी जमानत अर्जी पेश की थी, जबकि संबित पात्रा के अनुपस्थित होने पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिए गए।
सामाजिक कार्यकर्ता भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा ने एक नवंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश कुमार उईके की कोर्ट में परिवाद पेश करते हुए संबित पात्रा और एस एस उप्पल के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने और एमपी नगर पुलिस पर जानबूझकर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए थे। इस संबंध में कोर्ट ने पुलिस से प्रतिवेदन तलब करते हुए फटकार भी लगाई थी। परिवाद की सुनवाई के बीच एमपी नगर पुलिस ने दोनों भाजपा नेताओं के खिलाफ कल चालान पेश कर दिया।
इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जे पी धनोपिया ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान 27 अक्टूबर को भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने एम पी नगर में बीच सड़क पर पत्रकार वार्ता की थी। इसके संबंध में कांग्रेस की ओर से निर्वाचन आयोग में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की गयी थी। प्रशासनिक स्तर पर आनाकानी के बाद श्री धनोपिया ने पुन: चुनाव आयोग से शिकायत की। इस पर संबित पात्रा के खिलाफ भी एम पी नगर थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।