पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिल्ली के भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा और मशहूर कवि कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी है। बुधवार को हाईकोर्ट ने इस संबंध में फैसला सुनाया।
बग्गा मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि यह ट्वीट पंजाब में आकर नहीं किए गए। वहीं उनके ट्वीट भड़काऊ नहीं है। राजनीतिक लोग जिस तरह एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, इससे कोई उन्माद नहीं फैलता।
कुमार पर रोपड़ में दर्ज हुआ था केस
कुमार विश्वास पर रोपड़ में केस दर्ज किया गया था। जिसमें आरोप लगाया गया कि कुमार ने अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक बताया। उनके इस बयान की वजह से पार्टी की छवि खराब हुई। केस दर्ज करवाने वाले का कहना था कि इसकी वजह से वह प्रचार करने गए तो उन्हें खालिस्तान समर्थक कहा गया। केस दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस कवि के गाजियाबाद स्थित घर भी पहुंची। उन्हें नोटिस भेज जांच में शामिल होने कहा था। जिसके खिलाफ कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी।
बग्गा को लेकर मचा था बवाल
दिल्ली भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा पर केजरीवाल को लेकर ट्वीट करने का केस दर्ज हुआ था। इसके बाद पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली जाकर अरेस्ट कर लिया। इसके विरोध में बग्गा के परिवार ने दिल्ली में किडनैपिंग की शिकायत कर दी। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर अपहरण का केस भी दर्ज कर लिया। जिसके बाद बग्गा को ला रही पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोक लिया। फिर दिल्ली पुलिस आकर बग्गा को वापस दिल्ली ले गई। इस मामले में बग्गा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी।
फैसले के बाद कुमार ने लिखा, पगड़ी संभाल जट्टा HC के फैसले के बाद कुमार विश्वास ने कहा कि बेबुनियाद FIR को आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायपालिका व मुझे प्यार करने वालों का आभार। कुमार विश्वास ने पंजाब के CM भगवंत मान को संबोधित करते हुए लिखा कि ‘प्यारे अनुज को पुनः सलाह कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी-नज़रों से बचाए। खुद्दार पंजाब ने 300 साल में, दिल्ली के किसी असुरक्षित तानाशाह को अपनी ताकत से कभी नहीं खेलने दिया। पंजाब ने तुम्हारी पगड़ी को ताज सौंपा है। पंजाब के लोगों के टैक्स के पैसों व उनकी पुलिस का अपमान मत करो। … पगड़ी सम्भाल जट्टा।